Moradabad Train Robbery के दो मुख्य आरोपितों पर लगेगा एनएसए, मुठभेड़ में हुए गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक रेलवे अपर्णा गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि नौ अप्रैल की रात में गोविंद नगर के पास चंडीगढ़ एक्सप्रेस व फैजाबाद एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ लूटपाट की गई थी। कुछ यात्रियों को चाकू भी मारे थे।

मुरादाबाद, जागरण संवाददाता। दो ट्रेनों में लूट करने वाले मुख्य दोनों आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत कार्यवाही की जाएगी। जीआरपी की टीम ने कटघर यार्ड में गुरुवार देर रात में मुठभेड़ के बाद दो आरोपितों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपित के पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से लूट के कई मोबाइल व जेवर भी बरामद हुए हैं।
पुलिस अधीक्षक रेलवे अपर्णा गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि नौ अप्रैल की रात में गोविंद नगर के पास चंडीगढ़ एक्सप्रेस व फैजाबाद एक्सप्रेस के यात्रियों के साथ लूटपाट की गई थी। कुछ यात्रियों को चाकू भी मारे थे। जीआरपी ने 14 अप्रैल को मुठभेड़ के बाद गौरव मलखान ठाकुर व दीपक को गिरफ्तार किया था। जिसमें गौरव के पैर में गोली लगी थी। दोनों जेल भेजे जा चुके हैं लेकिन, घटना के मुख्य आरोपित अमित कुमार निवासी पीतल बस्ती थाना कटघर और अभिषेक निवासी कांशीराम नगर मझोला दोनों फरार हो गए थे। जीआरपी की टीम लगातार दोनों की तलाश कर रही थी। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।
गुरुवार रात जीआरपी मुरादाबाद को सूचना मिली कि दोनों बदमाश कटघर यार्ड में ट्रेनों में लूटपाट करने की योजना बना रहे हैं। जीआरपी की टीम के पहुंचते ही बदमाशों द्वारा गोली चलाना शुरू कर दिया गया। जवाब में जीआरपी द्वारा गोली चलाई गई जिसमें अमित के पैर में गोली लगी। जीआरपी ने अमित व अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से लूट के नौ मोबाइल, एक सोने के चेन, दो अंगूठी के अलावा तमंचा, दो कारतूस व एक छूरा बरामद किया गया।
जेल से छूटते ही ट्रेनों में शुरू की लूटपाट: एसपी रेलवे ने बताया कि दोनों अपराधी छह साल जेल में रहने के बाद चार अप्रैल को जेल से छूट थे और मौज मस्ती के लिए रुपये एकत्रित करने को नौ अप्रैल की रात में लूटपाट की था। दोनों शातिर अपराधी हैं। अमित के खिलाफ विभिन्न थानों में 26 और अभिषेक के खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। दोनों को पहले गैंगस्टर में निरुद्ध किया जा चुका है।
लगेगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून: दोनों आरोपितों ने ट्रेनों में सवार महिलाओं व अन्य यात्रियों को चाकू व तमंचा दिखाकर भय फैलाया था। साथ ही कुछ यात्रियों को घायल भी किया था। इसलिए दोनों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया गया है। जीआरपी के पास इसके लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।
जीआरपी को कई बार दे चुके चकमा: जीआरपी के जवानों के साथ कई बार दोनों बदमाशों का आमना सामना हो चुका है। कुछ दिन पहले जीआरपी के जवानों ने दोनों का पीछा भी किया था लेकिन,गांगन नदी में कूद पर दोनों भागने में सफल हो गए थे।
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