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    अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड मामले में हुई गवाही, आजम खां के पांच मुकदमों में सीतापुर जेल भेजे गए रिहाई परवाने

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Wed, 16 Mar 2022 02:35 PM (IST)

    Abdullah Azam PAN Card Case सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मुकदमे में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर अजय कुमार गवाही देने कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। अभी उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी है।

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    Azam Khan News : अब अदालत सात अप्रैल को सुनवाई करेगी।

    रामपुर, जेएनएन। Abdullah Azam PAN Card Case : सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पैन कार्ड के मुकदमे में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के चीफ मैनेजर अजय कुमार गवाही देने कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने उनके बयान दर्ज कर लिए हैं। अभी उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी है। अब अदालत सात अप्रैल को सुनवाई करेगी। आजम खां के बेटे के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपाेर्ट बनवाने के आरोप में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमे दर्ज कराए थे।

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    इनमें जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद के अलावा उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटा अब्दुल्ला नामजद हैं, जबकि पैन कार्ड मामले में सांसद और उनके बेटे अब्दुल्ला आरोपित हैं। पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला को नामजद किया है। तीनों मुकदमों में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। मंगलवार काे पैन कार्ड मामले में सुनवाई हुई। भाजपा नेता के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब्दुल्ला का स्टेट बैंक में खाता है। इसके चलते अभियोजन ने बैंक शाखा के चीफ मैनेजर को गवाह बनाया है।

    सीतापुर जेल भेजे गए रिहाई परवाने : सांसद आजम खां के खिलाफ दर्ज पांच अन्य मामलों में जमानत मंजूर होने के बाद उनकी रिहाई के परवाने सीतापुर जेल भेजे गए हैं। सोमवार शाम विशेष संदेशवाहक रिहाई परवाने लेकर सीतापुर जेल प्रशासन के लिए यहां से रवाना हो गए। आजम खां करीब दो साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे दर्ज हैं। अब जिन मामलों में उनकी रिहाई परवाने भेजे गए हैं, वे किसानों की जमीनें कब्जाने से संंबंधित हैं।

    ये मुकदमे अजीमनगर थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इसके अलावा मिलक कोतवाली में आचार संहिता उल्लंघन के आरोप के मुकदमे हैं। इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। उनके अधिवक्ता की ओर से जमानती दाखिल किए गए थे, जिनके सत्यापन के बाद कोर्ट ने रिहाई परवाने जारी किए हैं।