यूपी में सड़क दुर्घटना में मौत पर मुआवजे का नियम बदला, पहली अप्रैल से जानें मृतक आश्रित को कितना मिलेगा मुआवजा
Accident Compensation Rules उत्तर प्रदेश में भी सड़क दुर्घटना के मृतक आश्रित को दो लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। शासन ने पहली अप्रैल से नये नियम लागू करने के लिए परिवहन विभाग को कहा। उत्तर प्रदेश में अभी तक सांत्वना योजना चलाई जाती है।

मुरादाबाद, जेएनएन। Accident Compensation Rules : उत्तर प्रदेश में भी सड़क दुर्घटना के मृतक आश्रित को भी दो लाख रुपये मुआवजा राशि मिलंगा। शासन पहली अप्रैल से नये नियम लागू करने के लिए परिवहन विभाग को पत्र भेजा है। उत्तर प्रदेश में अभी तक सड़क दुर्घटना में प्रभावित व्यक्ति या उसके परिवार वालों के लिए सांत्वना योजना चलाया जाता है। जिसमें दुर्घटना में घायल व्यक्ति को साढ़े बारह हजार और मृतक आश्रित को 50 हजार रुपये दिए जाते है।
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए लगातार नियम बना रहे हैं और उससे लागू करने के लिए विशेष बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायलों व मृतक के परिवार वालों को मुआवजा राशि देने के लिए 1889 नियम बनाया था, उसके बाद मुआवजा राशि बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पिछले साल मंत्रालय ने मुआवजा राशि देने के लिए राजपत्र जारी किया था। जिसमें सड़क दुर्घटना में घायल को साढ़े बारह हजार के स्थान पर 50 हजार और मृतक आश्रित को 50 हजार के स्थान पर दो लाख रुपये मुआवजा दिया जाना है।
सभी प्रदेश सरकार को इसके लागू करने के लिए अपने स्तर पर आदेश जारी करना होता है। प्रदेश सरकार ने प्रदेश में उक्त आदेश एक अप्रैल से लागू करने का पत्र परिवहन व अन्य विभाग को भेजा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग को जिम्मेदारी सौंपा है। सड़क दुर्घटना के घायलों व पोस्टमार्टम के बाद इसकी सूचना परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाना है। पुलिस भी इसकी सूचना परिवहन विभाग विभाग को उपलब्ध कराएगा और दुर्घटना की तकनीकी जांच बाद में उपलब्ध कराएगा।
परिवहन विभाग सड़क दुर्घटना में घायल व मृतक के परिवार वालों को योजना की जानकारी देकर मुआवजा के लिए आवेदन करने को कहेगा और रिपोर्ट तैयार कर जिलाधिकारी को सौंप देगा। जिलाधिकारी मुआवजा राशि देने का अनुमोदन कर शासन को भेज देगा। शासन स्तर से ही मुआवजा राशि लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) भीमसेन ने बताया कि सड़क दुर्घटना में घायल या मृतक आश्रित को मुआवजा राशि देने के लिए नये नियम पहली अप्रैल से लागू हो जाएगा। इस संबंध ने शासन ने पत्र जारी किया है।
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