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    युवा रेल कर्मचारियों के लिए अधिकारी बनने का रास्ता साफ, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई

    युवा रेल कर्मचारियों को भी अधिकारी बनने के अवसर मिलेंगे। अभी नियमों के चलते युवा कर्मचारियों को प्रतिभा और शैक्षिक याेग्यता होने के बावजूद आगे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में बाधा बन रहे नियमों में बदलाव करने जा रहा है।

    By Pradeep K ChaurasiaEdited By: Shivam YadavUpdated: Fri, 20 Jan 2023 02:12 AM (IST)
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    रिक्त पदों पर विभागीय परीक्षा से प्रत्येक साल भरना हुआ अनिवार्य

    मुरादाबाद, जागरण संवाददाता: युवा रेल कर्मचारियों को भी अधिकारी बनने के अवसर मिलेंगे। अभी नियमों के चलते युवा कर्मचारियों को प्रतिभा और शैक्षिक याेग्यता होने के बावजूद आगे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। प्रतिभाओं को आगे बढ़ने में बाधा बन रहे नियमों में बदलाव करने जा रहा है। इसके तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी।

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    रेल प्रशासन में गैंगमैन के जीएम तक बनने की व्यवस्था है। इसके तहत प्रतिभा कोटा में पदोन्नति का प्रविधान है। हालांकि, एक जनवरी 2023 से रिक्त पद का 25 प्रतिशत प्रतिभा कोटा निर्धारित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारी ही कर्मचारियों के अधिकारी बनने पर बाधक बने हुए हैं। कई रेल मंडल ने प्रतिभा कोटा में पिछले पांच से दस साल से विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं कराई है।

    बन सकते हैं महाप्रबंधक तक

    कोई कर्मचारी 25 साल की उम्र में गैंगमैन के पद पर भर्ती होता है तो वह तीन साल के बाद प्रतिभा कोटा में पदोन्नति के लिए आवेदन कर सकते है। परीक्षा में पास होकर जूनियर क्लर्क या जूनियर सुपरवाइजर बन जाएगा। तीन साल बाद दोबारा प्रतिभा कोटा में परीक्षा में शामिल होकर सीनियर सुपरवाइजर या कार्यालय अधीक्षक के लिए पदोन्नति पा सकता है। 

    इसके तीन साल बाद प्रतिभा कोटा में परीक्षा देकर ग्रुप बी का अधिकारी बन सकता है। गैंगमैन 35 साल की उम्र में अधिकारी बन सकता है। इसके बाद 25 साल की नौकरी शेष होती है, इसमें नियमित पदोन्नत होकर जोन के विभागाध्यक्ष या महाप्रबंधक तक बन सकते हैं।

    बाधक बने अधिकारियों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे बोर्ड ने नियम बनाया है। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (एन) संजय कुमार ने 17 जनवरी को सभी जोन व मंडल के अधिकारियों को पत्र भेजा है। कहा है प्रत्येक साल एक जनवरी से 31 दिसंबर तक रिक्त पद का 25 प्रतिशत पद पर प्रतिभा कोटा की विभागीय परीक्षा आयोजित करें और मार्च तक सफल कर्मचारियों को पदोन्नति दी जाए। 

    नियम का पालन नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नरमू के मंडल मंत्री राजेश कुमार चौबे ने बताया कि इस मामले को लेकर आल इंडिया रेलमैन फेडरेशन (एआइआरएफ) मांग उठा रहा था।