Back Image

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चलते हुए वाहन की हो जाएगी फिटनेस की जांच, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए आप भी दीजिए सुझाव

    By Vivek BajpaiEdited By:
    Updated: Sat, 30 Apr 2022 11:35 AM (IST)

    चालित परीक्षण स्टेशन के उपकरण के सामने धीमी गति से वाहन चलाना पड़ेगा और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। अब मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करने के लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।

    Hero Image
    चालकों को किसी भी काम करने के लिए परिवहन विभाग आने की आवश्यकता नहीं होगी।

    मुरादाबाद, जेएनएन। वाहन का फिटनेस कराने व प्रमाण पत्र लेने के लिए परिवहन विभाग के आफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। फिटनेस कराने के लिए इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। स्वचालित परीक्षण स्टेशन के उपकरण के सामने धीमी गति से वाहन चलाना पड़ेगा और फिटनेस प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम को संशोधित करने के लिए परिवहन विभाग ने आम लोगों से सुझाव मांगे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    परिवहन मंत्रालय परिवहन विभाग में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जिससे वाहन मालिकों व चालकों को किसी भी काम करने के लिए परिवहन विभाग आने की आवश्यकता नहीं हो और देश के किसी भी कोने में रहकर काम करा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करने की आवश्यकता है।

    वाणिज्य कार्य वाले वाहन, स्कूल वाहन, एम्बुलेंस का फिटनेस करना आवश्यक है। इसी तरह से निजी प्रयोग वाले वाहन व कृषि प्रयोग वाले वाहन को 15 साल के बाद फिटनेस करना पड़ता है। वर्तमान में फिटनेस कराने के लिए आनलाइन आवेदन व शुल्क देना पड़ता है, उसके बाद फिटनेस के लिए वाहन का परीक्षण कराने की तारीख आवंटित की जाती है। निर्धारित तारीख पर वाहन का पंजीयन कराने के लिए परिवहन विभाग के आफिस जाना पड़ता है और दिन भर चक्कर लगाने के बाद वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

    फिटनेस कराने के नियम में बदलाव के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजपत्र जारी किया है, जिसमें स्वचलित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) के द्वारा वाहनों को फिटनेस कराने की सुविधा होगी। यह सिस्टम प्राइवेट एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। जो आनलाइन परिवहन मंत्रालय के सर्वर से जुड़ा होगा। वाहन मालिक देश के किसी कोने के स्वचलित परीक्षण स्टेशन पर जाकर और सिस्टम के कम्प्यूटर पर आवेदन शुल्क जमा करके स्वचलित परीक्षण स्टेशन पर लगे आधुनिक उपकरणों के बीच से धीमी गति से वाहन को गुजारेगा। वाहन की हालत ठीक होने पर आनलाइन प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। इसके लिए वाहन मालिकों को दलालों व परिवहन विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राजपत्र में देश भर के नागरिकों से सुझाव मांगे गए हैं। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह ने बताया कि इस संबंध में राजपत्र जारी किया है और लोगों से सुझाव मांगे हैं।