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    अब वाहनों का पंजीयन नहीं होने पर डीलर को देना पड़ेगा जुर्माना, एक सप्‍ताह में लगेेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Wed, 09 Jun 2021 03:55 PM (IST)

    वाहनों का पंजीयन नहीं होने और सड़क पर बिना पंजीयन के वाहनों के दौड़ते हुए पकड़े जाने पर वाहन बेचने वाली एजेंसी संचालकों से टैक्स का 15 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। उप्र परिवहन आयुक्त ने दो जून को पत्र जारी किया है।

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    एक सप्ताह में पंजीयन नहीं करने पर डीलर को देना पड़ेगा 15 गुना जुर्माना।

    मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। वाहनों का पंजीयन नहीं होने और सड़क पर बिना पंजीयन के वाहनों के दौड़ते हुए पकड़े जाने पर वाहन बेचने वाली एजेंसी संचालकों से टैक्स का 15 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन बेचने के एक सप्ताह के अंदर पंजीयन व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश हैं।

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    सरकार ने परिवहन विभाग में अधिकारियों व कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने, वाहन मालिकों को दलालों से बचाने के लिए नियम में परिवर्तन किया है। पिछले साल नवंबर से वाहनों का पंजीयन कराने का काम वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों को सौंप दिया गया है। इसके तहत एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों से पंजीयन शुल्क व टैक्स लेकर आनलाइन जमा करेंगे और वाहनों का पंजीयन कराने के लिए सभी कागज को स्कैन कर आनलाइन फाइल परिवहन विभाग को भेज देंगे। फाइल अपने पास रखेंगे। परिवहन विभाग तत्काल पंजीयन नंबर एजेंसी संचालक को उपलब्ध करा देगा। एजेंसी संचालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रमाण पत्र जारी करेगा और परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। नए नियम के बाद एजेंसी संचालक मनमानी करने लगे थे। नया वाहन खरीदने के बाद लोगों को दो से तीन महीने तक बिना पंजीयन के ही गाड़ी चलनी पड़ रही थी। एजेंसी संचालकों का जवाब होता है कि अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार होकर नहीं आई है, इसलिए आरसी जारी नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर कई एजेंसी संचालकों को परिवहन विभाग का चेतावनी भी दे चुका है। एजेंसी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए उप्र परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने दो जून को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर एजेंसी संचालक द्वारा वाहन का पंजीयन वाहन मालिक को उपलब्ध नहीं करया जाता है और बिना पंजीयन के वाहन सड़क पर चलते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन बेचने वाली एजेंसी से टैक्स का 15 गुना जुर्माना ववसूली की जाए। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधित कर जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

    संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि अब एजेंसी संचालकों  को वाहन बेचने के बाद पंजीयन कराने का काम द‍िया गया है, अगर निर्धारित समय पर पंजीयन जारी नहीं क‍िया जाता है तो शासन ने टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी एजेंसी संचालकों को भेज दी गई है।

    एम परिवहन पर देखें पूरी डिटेल

    परिवहन विभाग ने एम परिवहन नाम से एप लांच किया है। प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नंबर पंजीकृत करना होगा। नंबर पंजीकृत होने के बाद वाहन का आरसी नंबर या उसका नंबर डालकर पूरी डिटेल प्राप्त की जा सकती है। इसमें वाहन का प्रकार, कंपनी, पंजीकरण की तिथि, वाहन में प्रयोग होने वाले ईंधन का प्रकार, वाहन की आयु, बीमा की स्थिति पता की जा सकती है। इसके अलावा इस एप से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति भी पता की जा सकती है। साथ ही लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अपने वाहन की आरसी की वर्चुअल कापी भी प्राप्त की जा सकती है।

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