मुरादाबाद के सपा कार्यालय पर अब नगर निगम करेगा अगली कार्रवाई, शासन के निर्णय पर निगाहें
सिविल लाइंस की कोठी नंबर-4 को लेकर मंगलवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पूरा मामला शासन और नगर निगम के पाले में पहुंच गया है। अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा सपा कार्यालय खाली कराने के आदेश को रद करते हुए यह स्पष्ट किया कि नजूल भूमि का स्वामित्व नगर निगम का है और आवंटन निरस्त करने का अधिकार केवल शासन के पास है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन नगर निगम अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के तौर पर शासन से मार्गदर्शन ले सकता है। इसके बाद शासन के निर्णय को लेकर भी निगाहें बनी रहेगी।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सिविल लाइंस की कोठी नंबर-4 को लेकर मंगलवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब पूरा मामला शासन और नगर निगम के पाले में पहुंच गया है। अदालत ने जिलाधिकारी द्वारा सपा कार्यालय खाली कराने के आदेश को रद करते हुए यह स्पष्ट किया कि नजूल भूमि का स्वामित्व नगर निगम का है और आवंटन निरस्त करने का अधिकार केवल शासन के पास है। कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई नई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन नगर निगम अब इस मामले में आगे की कार्रवाई के तौर पर शासन से मार्गदर्शन ले सकता है। इसके बाद शासन के निर्णय को लेकर भी निगाहें बनी रहेगी।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को नगर निगम और जिला प्रशासन के बीच हलचल जरूर रही, परंतु कोई नई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जा रहा है कि कोठी नंबर-4 का राजस्व अभिलेख नजूल भूमि के रूप में दर्ज है, जिसका संरक्षक नगर निगम है। इसलिए किसी भी कार्रवाई के पहले शासन से वैधानिक अनुमति अनिवार्य है। आवंटन से लेकर अब तक का किराया अभिलेख और भुगतान स्थिति अद्यतन जानकारी के साथ प्रशासन अब पूरे मामले का कानूनी विश्लेषण करने के बाद ही अगला कदम उठाएगा।
कोर्ट के निर्णय की प्रमाणित प्रति मिलने के बाद नगर निगम शासन को भेजकर मार्गदर्शन मांग सकता है। माना जा रहा है कि नवंबर के मध्य तक शासन से मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद अगली कार्रवाई का खाका तय किया जाएगा। उधर, सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव का कहना है कि कोठी नंबर-4 का आवंटन पूरी तरह वैध था, जिसे 13 जुलाई 1994 को शासन ने जारी किया था। तब से पार्टी हर माह नियमित रूप से किराया जमा करती आ रही है, जो अब दिसंबर 2025 तक अग्रिम जमा हो चुका है। निगम या शासन आगे कोई कार्रवाई करेगा तो देखा जाएगा।
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम आवंटित है कोठी
सपा जिलाध्यक्ष का दावा है कि कोठी नंबर-04 का आवंटन शासन ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के नाम से किया था। उस समय वह प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। कोठी को शासन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम आवंटित किया था। अब सपा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसलिए नियम के अनुसार कोठी का आवंटन स्वत: ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम हो गया है।

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