Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छेड़छाड़ के दोषी को कोर्ट ने नौ साल बाद सुनाई एक साल कैद की सजा, रास्ते में आते जाते करता छेड़छाड़

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Thu, 23 Jun 2022 01:58 PM (IST)

    Moradabad Molestation Case युवती से छेड़छाड़ के आरोपित को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई। युवती का आरोप था कि आरोपित युवक आते-जाते रास्ते मे ...और पढ़ें

    Hero Image
    Moradabad Molestation Case : नौ साल बाद कोर्ट ने आरोपित को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Moradabad Molestation Case : युवती से छेड़छाड़ के आरोपित को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई। युवती का आरोप था कि आरोपित युवक आते-जाते रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ करता था। आरोपित के खिलाफ मुगलपुरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। नौ साल बाद बुधवार को सुनवाई पूरी होने पर कोर्ट ने आरोपित को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में युवती ने 11 अक्टूबर 2012 को छेड़छाड़ का मुक़दमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि वह एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है। वह अपनी ड्यूटी खत्म करके रिक्शा से घर जा रही थी। इस दौरान रास्ते में जन्नत निशा स्कूल के पास मुमताज अली नाम का युवक रिक्शे के सामने आकर हाथ पकड़कर खींचने लगा। विरोध करने पर अश्लील व्यवहार किया। शोर मचाने पर आस-पास के लोग एकत्र हो गए।

    जिसके बाद आरोपित मौके से भाग निकला। घटना के बाद युवती ने मुगलपुरा थाने में मुमताज अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर चालान किया था। इस मामले की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट पांच दानवीर सिंह की कोर्ट में चल रही थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेश शेखर ने बताया कि आरोपित की ओर से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। जबकि कोर्ट में आरोपित के खिलाफ स्वतंत्र गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई।