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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 22, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पंजाब आतंकवाद से जुड़े मामले में मुरादाबाद की कोर्ट ने चार को दी उम्रकैद

By amal chowdhuryEdited By:
Published: Wed, 22 Mar 2017 03:30 PM (IST)Updated: Wed, 22 Mar 2017 03:34 PM (IST)

अमरोहा के मंडी धनौरा में 10 अक्टूबर 1991 को शाहपुर राजेड़ा गांव में पुलिस पिकेट पर हमला हुआ था, इसी मामले में सुनाई सजा।

पंजाब आतंकवाद से जुड़े मामले में मुरादाबाद की कोर्ट ने चार को दी उम्रकैद
पंजाब आतंकवाद से जुड़े मामले में मुरादाबाद की कोर्ट ने चार को दी उम्रकैद

मुरादाबाद (जागरण संवाददाता)। जिला जज की कोर्ट ने पंजाब आतंकवाद से जुड़े एक मामले में बुधवार को चार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अमरोहा के मंडी धनौरा में 10 अक्टूबर 1991 को शाहपुर राजेड़ा गांव में पुलिस पिकेट पर हमला हुआ था। इस घटना में पांच पुलिस कर्मियों की मौत हो गयी थी।

इसमें सुरेंद्र सिंह उर्फ छिद्दा, दयाल सिंह, सतनाम सिंह, सुच्चा सिंह समेत अमरोहा और उसके आसपास के गांव के रहने वाले नौ लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में 26 साल बाद ज़िला जज राम कृष्ण गौतम ने बुधवार को सुरेंद्र सिंह उर्फ छिद्दा, दयाल सिंह, सतनाम सिंह, सुच्चा सिंह को दोषी मानते उम्र कैद की सजा सुनाई। जबकि पांच आरोपियों को रिहा कर दिया गया।

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