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    Moradabad News: संस्थान में 11.16 लाख रुपये का गबन, कर्मचारी के खि‍लाफ केस दर्ज

    Updated: Fri, 05 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    मुरादाबाद के सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में महिला कर्मचारी अमृता मिश्रा पर 11.16 लाख रुपये के गबन का आरोप लगा है। अकाउंट हेड सागर मदान ने शिकायत दर्ज कराई है कि अमृता ने छात्रों से शुल्क लेकर संस्थान के खाते में जमा नहीं कराया बल्कि अपने खाते में मंगवा लिया।

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    संस्थान में 11.16 लाख रुपये का गबन, कर्मचारी के विरुद्ध प्राथमिकी।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में महिला कर्मचारी पर 11.16 लाख रुपये का गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में अस्पताल अकाउंट हेड सीए सागर मदान ने महिला कर्मचारी अमृता मिश्रा के विरुद्ध गबन का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि उसने छात्र-छात्राओं से अलग अलग विभिन्न शुल्क लेकर संस्थान के अकाउंट में जमा नहीं कराया। कुछ रुपया अपने अकाउंट में भी मंगवा लिया।

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    बुध बाजार सागर सराय निवासी सीए सागर मदान ने सिविल लाइंस थाने में दिये शिकायती पत्र में गबन का आरोप लगाया है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में एकाउंट हेड के पद पर हैं। आशियाना कॉलोनी निवासी अमृता मिश्रा संस्थान में तीन अगस्त 2021 से 29 अगस्त 2025 तक कार्यरत रही हैं। संस्थान में प्रवेश प्रक्रिया, परामर्श पंजीकृत के कार्य के अलावा छात्रावास में वार्डन का भी कार्य कर रहीं थीं।

    संस्थान के आडिट में मिला कि उसने संस्थान के नियमों का उल्लंघन किया। विभिन्न माध्यमों से छात्र-छात्राओं से रकम ली और आनलाइन भी ट्रांसफर कराए। यह रुपया संस्थान के खाते में जमा नहीं कराया। छात्रावास की छात्राओं से 25.79 लाख रुपये शुल्क के नाम पर लिए। लेकिन पूरी रकम संस्थान के खाते में जमा नहीं की गई। 2025 बैच के डिप्लोमा छात्रों से ली रकम में से 1.80 लाख रुपये जमा नहीं किए।

    डिप्लोमा 2023 में छात्रों से लिया शुल्क भी जमा नहीं था, जबकि संस्थान की ओर से विश्वविद्यालय में 1.47लाख रुपये जमा किए गए हैं। 2024 में भी छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में 50 हजार रुपये लिए। 2025 बैच के छात्रों से सत्यापन के नाम पर दो-दो हजार रुपये लिए। वही भी संस्थान के अकाउंट में जमा नहीं कराए गए। जांच में सामने आया कि 11.16 लाख रुपये का गबन हुआ है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विवेचना के तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई होगी।

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