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    Moradabad News: पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा था और प्रेमी ने चाकू से रेता था गला, 11 साल बाद हत्यारिन को उम्रकैद

    Updated: Sun, 07 Jul 2024 01:40 PM (IST)

    Life Imprisonment In Husband Murder अवैध संबंधों में बाधक बने पति की हत्यारिन पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद। इस लोमहर्षक घटना में मृतक की पत्नी ने अपने पति हाथ पकड़ लिए थे ताकि वह विरोध न कर पाए। अदालत ने दंपती को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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    Moradabad News: पति की हत्या में पत्नी को उम्रकैद। सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। 11 साल पहले थाना कटघर क्षेत्र में प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या कर दी थी। आरोपित प्रेमी पर आयुध अधिनियम के अंतर्गत एक हजार रुपये का अर्थदंड अलग से भी लगाया है।

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    कटघर थाना क्षेत्र के रहमत नगर निवासी उस्मान ने 14 जून 2013 को कटघर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उसके भाई इस्लाम ने रुकैया से कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह किया था। लेकिन, जिससे प्रेम विवाह किया वह किसी और के प्रेम में पड़ गई।

    उस्मान ने बताया था कि उनका परिवार मझोला के मियां कालोनी में किराए पर रहते थे, जहां रुकैया के राशिद के साथ प्रेम संबंध हो गए और दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। इस बात की जानकारी जब हम सबको हुई तो मियां कालोनी से मकान छोड़कर रहमत नगर में रहने के लिए चले गए। दोनों के प्रेम-प्रसंग की वजह से इस्लाम और रुकैया के बीच झगड़ा होता रहता था।

    पत्नी ने पकड़ रखे थे हाथ

    13 जून की नीचे कमरे में भाई इस्लाम और भाभी रुकैया सोए थे, जबकि रात उस्मान और मेरे पिता सुलेमान छत पर सो रहे थे। 14 जून की सुबह करीब चार बजे मेरे भाई इस्लाम के चीखने की आवाज आई तब हम सभी नीचे आ गए। देखा तो रुकैया मेरे भाई के हाथ पकड़े थी और राशिद चाकू से मेरे भाई का गला रेत रहा था। हमने शोर मचाया तो राशिद हमें जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और आरोप पत्र अदालत में पेश किया।

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    गवाहों ने की घटना की पुष्टि

    मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या आठ अरुण कुमार की अदालत में हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रज राज सिंह और समर्थ शुक्ला ने बताया कि इस मामले में वादी उस्मान और उसके पिता समेत अन्य गवाहों ने घटना की पुष्टि की।

    अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पत्नी रुकैया और राशिद को हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी करार दिए गए राशिद पर आयुध अधिनियम के अंतर्गत एक हजार रुपये का अलग से भी लगाया गया है।