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    ट्रैक्टर खरीदते समय टैक्स में छूट के लिए देनी पड़ेगी खतौनी Moradabad news

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Sun, 29 Dec 2019 04:15 PM (IST)

    शासन ने निर्देश दिए हैं कि कृषि कार्य में पंजीयन ट्रैक्टर से व्यावसायिक कार्य करने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूली की जाए।

    ट्रैक्टर खरीदते समय टैक्स में छूट के लिए देनी पड़ेगी खतौनी Moradabad news

    मुरादाबाद, जेएनएन। कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैैं और परिवहन विभाग की टैक्स से छूट चाहते हैैं तो एक एकड़ कृषि भूमि होना आवश्यक है। बिना खतौनी के परिवहन विभाग टैक्स में कोई छूट नहीं देगा और ट्रैक्टर को व्यावसायिक वाहन मानकर टैक्स लेगा। 

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    परिवहन विभाग कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व ट्राली खरीदने पर किसानों से 15 साल के लिए मामूली टैक्स लेता है। वर्तमान में कृषि के लिए कितनी जमीन होना चाहिए यह कोई आधार नहीं है। ट्रैक्टर से व्यावसायिक कार्य करने वाले कृषि भूमि के छोटे टुकड़े के आधार पर ट्रैक्टर खरीद लेते हैं और परिवहन विभाग को टैक्स देने से बच जाता है। 

    जनपद में प्रत्येक साल सौ से अधिक ट्रैक्टर का परिवहन विभाग में पंजीयन होता है। इनमें 98 फीसद ट्रैक्टर का उपयोग कृषि कार्य के लिए और दो फीसद का पंजीयन व्यावसायिक कार्य के लिए किया जाता है। वास्तविकता यह कि किसान द्वारा मात्रा दस फीसद ट्रैक्टर ही खरीदा जाता है। इससे सरकार को राजस्व का नुकसान होता है। 

    नये नियम के तहत एक एकड़ कृषि भूमि होने पर ही ट्रैक्टर की खरीद को कृषि कार्य के लिए माना जाएगा। इसके लिए कृषि भूमि की खतौनी परिवहन विभाग में देनी होगी। खतौनी नहीं देने पर ट्रैक्टर का पंजीयन व्यावसायिक कार्य में किया जाएगा और उसी के आधार टैक्स की वसूली होगी। 

    सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अंबुज कुमार ने बताया कृषि कार्य के लिए पंजीयन ट्रैक्टर से व्यावसायिक कार्य करने वाले ट्रैक्टरों को पकडऩे के लिए शीघ्र ही अभियान चलाया जाएगा।