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रिटायर किसी भी उम्र में होंं, पर कहलाएंगे वरिष्ठ नागरिक, डाक विभाग की इस योजना में कर सकेंगे निवेश

Postal Department Saving Schemes सेना या प्राइवेट नौकरी में किसी भी उम्र में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। डाकघर 60 साल की उम्र नहीं होने पर भी वरिष्ठ नागरिकों वाली सुविधा उपलब्ध कराएगा। मासिक आय योजना में खाता खोलने की अनुमति देगा।

By Samanvay PandeyEdited By: Published: Thu, 24 Nov 2022 06:02 PM (IST)Updated: Thu, 24 Nov 2022 06:02 PM (IST)
रिटायर किसी भी उम्र में होंं, पर कहलाएंगे वरिष्ठ नागरिक, डाक विभाग की इस योजना में कर सकेंगे निवेश
Postal Department Saving Schemes : सेवानिवृत्त होने से एक माह पहले पूंजी कर पाएंगे निवेश

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Postal Department Saving Schemes : सेना या प्राइवेट नौकरी में किसी भी उम्र में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। डाकघर 60 साल की उम्र नहीं होने पर भी वरिष्ठ नागरिकों वाली सुविधा उपलब्ध कराएगा। मासिक आय योजना में खाता खोलने की अनुमति देगा। जिसमें प्रत्येक माह 9500 सौ रुपये की दर से भुगतान भी करेगा।

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वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते हैं ये लोग

केंद्र व राज्य सरकार किसी को 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद ही वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में रखता है और वरिष्ठ नागरिक वाली सुविधाएं उपलब्ध कराता है। 60 वर्ष की उम्र होने पर आय बढ़ाने के लिए बैंकों में ब्याज दर में वृद्धि हो जाती है। जीवन बीमा की प्रधानमंत्री पेंशन योजना में भी 60 वर्ष से अधिक के लोग आवेदन कर सकते हैं।

डाक विभाग की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना

डाक विभाग भी मासिक आय के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) चलाता है। आम लोगों के लिए इस योजना में 60 वर्ष की उम्र होना जरूरी है। जिसमें अधिकतम पांच साल तक एक लाख से 15 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। 15 लाख रुपये जमा करने पर प्रत्येक माह 9500 रुपये की दर से भुगतान होता है।

पांच वर्ष के बाद योजना को तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। आठ वर्ष पूरा होने पर फिर से इस योजना में नया खाता खुलवा सकते हैं। योजना पूरी होने पर डाकघर जमा राशि वापस कर देगा। इसमें 60 वर्ष से कम उम्र में सेवानिवृत्त होने वालों को भी शामिल करने की व्यवस्था की गई है।

इन लोगों को भी मिलेगा योजना का लाभ

सेना के जवान 35 वर्ष की उम्र में, प्राइवेट नौकरी करने वाले 58 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। रेलवे व अन्य विभाग डिफाल्टर कर्मचारियों व अधिकारियों को 60 वर्ष पूरा होने के पहले सेवानिवृत्त कर देता है। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एससीएसएस में आवेदन करने की छूट दी गई है।

देना होगा सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र

इन लोगों को आवेदन करते समय सेवानिवृत्त होने का प्रमाण पत्र देना होगा। सरकार की मंशा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी बैंक में रुपया जमा करने के बजाय इस योजना में जमा करके मासिक आय को बढ़ा सकते हैं। इस योजना में सेवानिवृत्त होने से एक माह पहले भी आवेदन कर सकते हैं।

एक साल का होगा लॉकिंग पीरियड

प्रवर डाक अधीक्षक वीर सिंह ने बताया कि एससीएसएस में किसी भी उम्र में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जा सकता है। इस योजना में शामिल होने पर एक साल तक रुपये वापस नहीं होंगे। एक साल पूरा होने के बाद एक से दो प्रतिशत राशि की कटौती कर वापस करने का प्रवधान है।


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