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    Income tax : अगर आपको मिल रहा है यात्रा भत्ता तो आयकर में मांग सकते हैं छूट

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Sun, 24 Jan 2021 07:16 AM (IST)

    Income tax exemption from traveling allowance पिछले साल तक वाहन और यात्रा भत्तेे को कर्मियों की आय मानी जाती थी। उसी के आधार पर कटौती की जाती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) कर्मचारियों के कुछ वाहन या यात्रा भत्‍ते को आयकर से बाहर कर दिया गया है।

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    लेखाधिकारी यात्रा या वाहन भत्तेे की कटौती कर लेता हैंं तो रिटर्न में दाखिल करेंं।

    मुरादाबाद, जेएनएन।  Income tax exemption from traveling allowance। नौकरी पेशा कर्मचारी हैंं तो फरवरी और मार्च के वेतन से एडवांस आयकर की कटौती होने वाली है। कटौती होने से पहले जांच कर लें, वाहन भत्ता आयकर छूट में शामिल हैं। ऐसे में आप लेखाधिकारी से वार्ता कर सालाना आय से वाहन भत्ता को कम करा लेंं, इससे आयकर में छूट म‍िल जाएगी।

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    पिछले साल तक वाहन और यात्रा भत्तेे को कर्मियों की आय मानी जाती थी। उसी के आधार पर कटौती की जाती थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) कर्मचारियों के कुछ वाहन या यात्रा भत्‍ते को आयकर से बाहर कर दिया गया है। इसके लिए कर्मियों को दावा करना होगा। कंपनी या विभाग के आफिस आने-जाने के लिए निश्‍शुल्क व्यवस्था पहले से आयकर छूट में शामिल है। कंपनी आफिस आने-जाने के लिए पेट्रोल और डीजल का खर्च देती है, या बस का किराया देती है। इसे आयकर से बाहर कर दिया गया है। इसी तरह से तबादले के बाद आने-जाने का खर्च, अन्य भत्तेे को भी आयकर से बाहर कर दिया गया है। ड्यूटी के दौरान फ्री भोजन, चाय आदि का खर्च म‍िलता है लेकिन वह आयकर की छूट में शामिल नहीं है। आयकर विभाग उक्त राशि को कर्मचारी की आय मानता है। नेत्रहीन, मूक बधिर या दिव्यांग को 32 सौ रुपये तक के भत्ते के आधार पर आयकर में छूट म‍िल सकती है। बता देंं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 2.50 लाख रुपये सालाना आय पर कोई आय नहीं लेती है। 2.50 लाख से पांच लाख रुपये तक के आय पर पांच फीसद आयकर लेने का प्रावधान है, लेकिन सरकार व‍िशेष नियम के तहत पांच लाख तक आय वालों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इसी तरह से पांच लाख से 7.50 लाख तक आय पर 10 फीसद, दस लाख से 12.50 लाख आय पर 15 फीसद, 10 लाख से 12.50 लाख तक 20 फीसद, 12.50 लाख से 15 लाख पर 25 फीसद और 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 फीसद आयकर लिया जाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अजीत अग्रवाल ने बताया कि लेखाधिकारी यात्रा या वाहन भत्तेे की कटौती कर लेता हैंं तो रिटर्न में दाखिल करेंं, आयकर विभाग वाहन भत्ता वापस कर देगा।