BJP नेता हत्याकांड के 10 आरोपितों की जमानत याचिका खारिज, 40 सेकेंड में सिर पर की थी ताबड़तोड़ फायरिंग
BJP Leader Murder Case भाजपा नेता हत्याकांड के 10 आरोपितों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि चार आरोपितों को कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है। आपको बता दें कि वर्ष 2023 में भाजपा नेता अनुज चौधरी की नया मुरादाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये हत्या चुनावी रंजिश में की गई थी।
जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। भाजपा नेता हत्याकांड के 10 आरोपितों को हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट पहुंचे दस आरोपितों की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि, चार आरोपितों को कोर्ट ने राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है।
आपको बता दें कि वर्ष 2023 में भाजपा नेता अनुज चौधरी की नया मुरादाबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने 14 लोगों को जेल भेजा था। संभल के एचौड़ा कंबोह के गांव नेगपुर निवासी अनुज चौधरी क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। वर्ष 2021 में हुए ब्लाक प्रमुख चुनाव में संभल के असमोली ब्लॉक से भाजपा ने अनुज चौधरी को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी संतोष देवी अनुज चौधरी को हराकर ब्लाक प्रमुख बनीं थीं।
दोनों पक्षों में चली आ रही थी रंजिश
इसके बाद भाजपा नेता ने ब्लॉक प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इसी को लेकर दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी। 10 अगस्त वर्ष 2023 में नया मुरादाबाद स्थित अपने घर के बाहर टहल रहे भाजपा नेता अनुज चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तीन शूटरों ने सिर में दो गोली मारी थी।
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निचली अदालत में दाखिल की थी जमानत याचिका
इस मामले में पुलिस ने तीनों शूटरों के साथ असमोली ब्लॉक प्रमुख संतोष देवी के पति प्रभाकर चौधरी, बेटे अनिकेत चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने साक्ष्य के अनुसार 14 लोगों को जेल भेजा था। इसके बाद सभी आरोपितों ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट ने 10 आरोपितों की जमानत याचिका की खारिज
कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। सभी आरोपितों की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। शुक्रवार को हाई कोर्ट ने प्रभाकर चौधरी, अनिकेत चौधरी, मोहित चौधरी, पुष्पेंद्र, अमित चौधरी, सूर्यकांत शर्मा उर्फ शानू, सुशील शर्मा उर्फ गोलू, आकाश, पंकज, नीरज पाल समेत दस आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा चार आरोपित ललित कौशिक, कमलवीर, सतेंद्र और विकास की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली।
20 अगस्त अविश्वास लाने की थी तैयारी
भाजपा नेता अनुज चौधरी की 10 अगस्त को गोली मारकर हत्या की गई थी। इससे पहले भाजपा नेता दो बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर चुके थे। 20 अगस्त को फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाने के प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस के अनुसार, इसलिए ब्लाक प्रमुख पति और बेटे ने भाजपा नेता की हत्या करा दी जिससे अविश्वास प्रस्ताव न आ सके।
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