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    मुरादाबाद में बिक रही नकली डीएपी खाद, जिला कृषि अधिकारी ने छापा मारकर दुकान की सील

    By Mohsin PashaEdited By: Samanvay Pandey
    Updated: Thu, 17 Nov 2022 11:20 AM (IST)

    Fake DAP Fertilizer मुरादाबाद में नकली डीएपी खाद बेची जा रही थी। इसकी जानकारी होने पर जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने छापा मारकर आर्गेनिक डीएपी के नाम से नकली खाद बिक्री होते पकड़ी और दुकान सील कर दी। साथ ही नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं।

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    Fake DAP Fertilizer : आरोपित खाद विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी हुई दर्ज

    जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। Fake DAP Fertilizer : मुरादाबाद में नकली डीएपी खाद बेची जा रही थी। इसकी जानकारी होने पर जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने छापा मारकर आर्गेनिक डीएपी के नाम से नकली खाद बिक्री होते पकड़ी और दुकान सील कर दी। साथ ही नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं।

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    दुकान से ऑग्रेनिक डीएपी भी मिली

    जिला कृषि अधिकारी ऋतुषा तिवारी ने सहायक विकास अधिकारी (कृषि) विनोद कुमार और आदेश कुमार के साथ मूंढापांडे ब्लाक के ग्राम लक्ष्मीपुर कट्टई में जीरो प्वाइंट स्थित भूरे अली निवासी ग्राम साहूनगला (दलपतपुर) की दुकान पर छापा मारा था।छापामारी के दौरान भूरे अली जिला कृषि अधिकारी को उर्वरक क्रय किए जाने एवं विक्रय का प्राधिकार पत्र नहीं दिखा सके। दुकान में यूरिया, सल्फर, डीएपी आदि स्टाक मिला। भूरे की दुकान पर आर्गेनिक डीएपी भी पाया गया।

    दुकानदार के पास नहीं मिले क्रय संबंधी बिल

    इसके बारे में भी भूरे अली कुछ नहीं बता सके। बिना प्राधिकार पत्र के उर्वरक का व्यवसाय करना उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का उल्लंघन हैं। उर्वरक के क्रय से संबंधित कोई बिल भी दुकानदार के पास नहीं मिले। जिला कृषि अधिकारी ने मौके से ही उप जिलाधिकारी से फोन पर बात की।

    जिला कृषि अधिकारी ने सील कराई दुकान

    उन्होंने लेखपाल सुनील कुमार को मौके पर भेजकर दुकान को सील करा दिया। दुकान पर उपलब्ध उर्वरक स्टाक की सूची तैयार करके सहायक विकास अधिकारी विनोद कुमार ने अपने साथी को सौंप दी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि उर्वरक के क्रय-विक्रय से संबंधित कोई अभिलेख न होने के कारण यह स्पष्ट है कि भूरे अली अवैध तरीके से व्यापार कर रहे थे। यह कृत्य उर्वरकों एवं बीजों के अवैध व्यवसाय एवं कालाबाजारी की श्रेणी में आता है।

    उर्वरक नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

    इसलिए यह उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का स्पष्ट उल्लंघन है। बुधवार को जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भूरे अली के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा-7 के उल्लंघन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत मूंढापांडे थाने में प्राथमिकी दर्ज करके विवेचना की जा रही है। साथ ही दुकान में मिले आर्गेनिक डीएपी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया है।