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    ड्राइविंग स्कूल में कराएं दाखिला, सरकारी नौकरी में मिलेगी वरीयता, लाइसेंस के ल‍िए नहीं देना होगा टेस्‍ट

    By Narendra KumarEdited By:
    Updated: Thu, 01 Jul 2021 08:56 AM (IST)

    अब केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में दाखिला कराने पर सरकारी नौकरी में वरीयता म‍िलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था आज से देश भर में लागू होने जा रही है।

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    वाहन निर्माता कंपनियों ने वर्कशॉप में खोला स्कूल।

    मुरादाबाद, प्रदीप चौरस‍िया। केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में दाखिला कराने पर सरकारी नौकरी में वरीयता म‍िलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था आज से देश भर में लागू होने जा रही है। देश भर में राज्य सरकार द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा केवल ड्राइविंग करना सिखाया जाता है। यहां वाहन चलाने के नियम, वाहनों के पार्टस की जानकारी नहीं दी जाती है। दुर्घटना रहित वाहन कैसे चलाया जाएगा, इसकी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।

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    देश भर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। सही प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण कम समय में वाहन खराब होते हैं और निर्माता कंपनी पर सवाल उठना शुरू हो गया है। वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वर्कशॉप में चालक प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा है और सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय से मान्यता भी ले रखा है। यहां से प्रशिक्षित चालकों द्वारा वाहन के चलाने पर दुर्घटनाएं कम होती है और वाहन भी जल्दी खराब नहीं होता है। केंद्र सरकार ने चालक प्रशिक्षण केंद्र से अधिक से अधिक प्रशिक्षण लेने के ल‍िए प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 व मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 की धारा 8 को संशोधित किया है। इसमें कहा कि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त केंद्रों या स्कूल से वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में वाहन चलाने व अन्य प्रकार का टेस्ट नहीं देना होगा। उनका ड्राइविंग लाइसेंस ब‍िना इसके ही बन जाएगा। ऐसे वाहन चालकों को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वाहन चालकों द्वारा दुर्घटनाएं भी कम होंगी। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि यह नियम पहली जुलाई से लागू हो जाएगा। वाहन निर्माण करने वाले कंपनियों द्वारा संचालित केंद्रों व स्कूलों में चालकों को वाहन चलाने के साथ परिवहन विभाग के नियम, तेल की बचत, दुर्घटना रहित वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है।

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