15 दिसंबर तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा कर दें, नहीं तो लगेगा ब्याज
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर के एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 है। टीडीएस कटौती के बाद कुल आयकर देय 10 हजार रु ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर के एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त जमा करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे करदाता जिनका टीडीएस कटौती के बाद कुल आयकर देय 10 हजार रुपये से अधिक बनता है, उनके लिए एडवांस टैक्स जमा करना अनिवार्य है। समय पर भुगतान न करने पर करदाताओं को अतिरिक्त ब्याज का बोझ उठाना पड़ सकता है।
एडवांस टैक्स पूरे वर्ष में चार किस्तों में जमा होता है। इसकी पहली किस्त 15 जून, दूसरी 15 सितंबर, तीसरी 15 दिसंबर और अंतिम किस्त 15 मार्च तक जमा करनी होती है।
आयकर नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाली आय पर कुल देय आयकर का 75 प्रतिशत एडवांस टैक्स 15 दिसंबर 2025 तक जमा किया जाना जरूरी है। यदि करदाता इस तिथि तक निर्धारित राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन्हें प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
सरकार और आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को समय-समय पर एडवांस टैक्स के भुगतान के लिए संदेश और ई-मेल के माध्यम से लगातार जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में करदाता अंतिम तिथि का इंतजार करते हैं या भुगतान करना भूल जाते हैं, जिससे बाद में ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि देनी पड़ती है।
टैक्स अधिवक्ता शिशिर गुप्ता के अनुसार, समय पर एडवांस टैक्स जमा करने से न केवल ब्याज से बचा जा सकता है, बल्कि साल के अंत में एकमुश्त बड़ा भुगतान करने का वित्तीय बोझ भी कम हो जाता है। टैक्स अधिवक्ता गौरव गुप्ता ने बताया कि वेतनभोगी करदाताओं के लिए भी एडवांस टैक्स से जुड़े नियम महत्वपूर्ण हैं।
जिन करदाताओं के वेतन से टीडीएस की कटौती हो चुकी है, लेकिन ब्याज, किराया, शेयर, म्यूचुअल फंड या अन्य स्रोतों से आय पर 10 हजार रुपये से अधिक आयकर बनता है, उन्हें भी एडवांस टैक्स जमा करना होता है। कई बार करदाता यह मान लेते हैं कि वेतन पर टीडीएस कट जाने के बाद उन्हें कोई अतिरिक्त कर नहीं देना होगा, जबकि अन्य आय के कारण उनकी कर देनदारी बढ़ जाती है।
हालांकि, 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक जिनकी व्यापार या पेशे से कोई आय नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स जमा करने से छूट दी गई है। यदि उनकी अन्य आय पर आयकर 10 हजार रुपये से अधिक भी बनता है, तब भी उन्हें एडवांस टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं होती।
आयकर नियमों के अनुसार यदि किसी करदाता द्वारा अनुमान से अधिक एडवांस टैक्स जमा कर दिया जाता है, तो वह आयकर रिटर्न दाखिल कर अतिरिक्त जमा टैक्स की वापसी (रिफंड) प्राप्त कर सकता है। इसलिए करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी आय का सही अनुमान लगाकर समय से एडवांस टैक्स का भुगतान करें।
एडवांस टैक्स समय पर जमा करने से ब्याज नहीं लगता और करदाताओं पर अनावश्यक वित्तीय दबाव भी नहीं बढ़ता। जिन करदाताओं ने अभी तक एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान नहीं किया है, उन्हें 15 दिसंबर 2025 से तक एडवांस टैक्स जमा करना चाहिए।

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