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    यूपी के इस शहर में बोरिंग कराने पर हो सकती है सजा, पांच लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Sun, 22 May 2022 12:59 PM (IST)

    Boring is Punishable in Moradabad उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी ब्लाक में क्रिटिकल श्रेणी में होने के कारण बोरिंग कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई चुपचाप बोरिंग कराते पकड़ा जाता है तो उसे दो साल तक की सजा का हो सकती है।

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    Boring is Punishable in Moradabad : आरोपित को दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा।

    मुरादाबाद, जेएनएन। Boring is Punishable in Moradabad : उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी ब्लाक में क्रिटिकल श्रेणी में होने के कारण बोरिंग कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यदि कोई चुपचाप बोरिंग कराते पकड़ा जाता है तो उसे दो साल तक की सजा का हो सकती है। आरोपित को दो से पांच लाख रुपये तक जुर्माना भी देना पड़ेगा।

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    मुरादाबाद के बिलारी ब्लाक में भूगर्भ जल की स्थिति सबसे खराब है। वर्ष 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बरसात से पूर्व बिलारी ब्लाक में भूगर्भ जल 14.83 मीटर पर था। बरसात के बाद भूगर्भ जल 12.46 मीटर पर मिलने लगा। इसलिए इस ब्लाक क्रिटिकल घोषित कर रखा है। कुंदरकी ब्लाक में भी भूगर्भ जल की स्थिति ठीक नहीं है। यहां बरसात से पहले भूगर्भ जल 11.93 मीटर पर मिल रहा था। बरसात के बाद भी यहां भूगर्भ जल की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। कुंदरकी में 13.18 मीटर पर पानी मिल रहा है। हालांकि, कुंदरकी ब्लाक को सेमी क्रिटिकल की श्रेणी में रखा गया है।

    बिलारी ब्लाक में नलकूप के लिए बोरिंग कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सरकार ने भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम 2019 एवं उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन नियमावली 2020 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में बिलारी ब्लाक में यदि कोई बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। दो से पांच लाख रुपये के जुर्माने के साथ दो वर्ष तक की सजा का प्रविधान है। पंजीकरण न कराने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाना है। मामला पकड़ में आने पर कार्रवाई होनी तय है।

    आनलाइन लेनी होगा अनापत्ति प्रमाण पत्रः भूगर्भ विभाग के अधिशासी अभियंता सौरभ साह ने बताया कि घरेलू एवं कृषि कार्य के लिए लगाए जाने वाले नलकूपों का आनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है। इसके लिए www.upgwdonline.in के माध्यम से पंजीकरण कराया जा सकता है। शादीहाल, होटल, वाटर पार्क, अस्पताल, कार और बाइकों को धोने के लिए बनाए गए स्थान आदि सभी ऐसे संस्थान जहां जल आहरण होता है, उन्हें पंजीकरण अवश्य कराना होगा। घरेलू और नलकूपों का पंजीकरण कराने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। व्यवसायिक गतिविधियां करने वालों को पंजीकरण कराने के लिए पांच हजार रुपये फीस जमा करनी है। जिले में अब तक 80 औद्योगिक इकाईयों ने ही पंजीकरण करा रखा है।