आमिर ने राजा बनकर युवती से की शादी, मतांतरण करने का बनाया दबाव; SSP के आदेश पर युवक समेत चार के खिलाफ FIR
यासीन उर्फ आमिर ने अपना नाम राजा बताकर एक हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। बाद में उसे अपने साथ ले गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान दो बच्चे हो गए। इस दौरान युवती को युवक का असली नाम पता चला तो विवाद होने लगा। आरोपित ने मतांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। देह व्यापार कराने का प्रयास किया। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपित युवक और उसके माता पिता समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। यासीन उर्फ आमिर ने अपना नाम राजा बताकर एक हिंदू युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। बाद में उसे अपने साथ ले गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस दौरान दो बच्चे हो गए। इस दौरान युवती को युवक का असली नाम पता चला तो विवाद होने लगा। आरोपित ने मतांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। देह व्यापार कराने का प्रयास किया। पुलिस ने एसएसपी के आदेश पर आरोपित युवक और उसके माता पिता समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मझोला क्षेत्र निवासी युवती ने एसएसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि राजा नाम के युवक ने दोस्ती कर अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद वह उसे भगा कर अपने साथ ले गया और कई जगह किराये पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपित ने शादी का भरोसा देकर शांत करा देता, लेकिन शादी के लिए कहने पर टालमटोल करता रहा।
इस बीच आरोपित के संपर्क से दो बच्चे एक बेटा पांच साल और एक बेटी आठ माह की पैदा हुई। बार-बार शादी के लिए जोर देने पर आरोपित राजा उसे और बच्चों को अपने साथ हिमाचल प्रदेश के बद्दी चक्का रोड ओमेक्स के पास ले गया। वहां पहुंचने पर पता चला कि आरोपित राजा मुस्लिम है और उसका असली नाम यासीन उर्फ आमिर खान है।
आरोपित से इस बारे में पूछा तो वह कहने लगा कि हमारा यही काम है हम झूठ बोल कर हिन्दू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाकर उनका शोषण कराते हैं और फिर उनसे देह व्यापार करता हैं। 13 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे आरोपित यासीन उर्फ आमिर खान, उसके पिता बाबूशाह, मां सितारा और बहन हिना ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके कंधे में चोट आई। जिसके बाद वह किसी तरह वहां से आरोपितों के चंगुल से छूट कर मुरादाबाद पहुंची और अपना उपचार कराया।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शिकायती पत्र के आधार पर मझोला के रामपुर के शाहबाद क्षेत्र के गांव गदमरपट्टी टीका सिंह निवासी यासीन उर्फ आमिर खान, उसके पिता बाबूशाह, मां सितारा और बहन हिना के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मारपीट, धमकी देने समेत अन्य धाराओं के साथ ही उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम (लव जिहाद कानून) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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