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    आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में नहीं हो सकी सुनवाई, अब 14 मार्च को होगी

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Wed, 09 Mar 2022 03:19 PM (IST)

    Azam Khan Son Abdullah सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में गवाह न आने से सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब 14 मार्च को सुनवाई करेगी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद और उनके परिवार के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज कराए थे।

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    सांसद आजम के बेटे अब्दुल्ला के पासपोर्ट मामले में सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं के साथ जाते भाजपा नेता आकाश सक्सेना।

    रामपुर, जेएनएन। Azam Khan Son Abdullah : सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला के दो पासपोर्ट मामले में गवाह न आने से सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत अब 14 मार्च को सुनवाई करेगी। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सांसद और उनके परिवार के खिलाफ अब्दुल्ला के प्रमाण पत्रों से संबंधित तीन मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें आरोप है कि अब्दुल्ला के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। बाद में दो पासपोर्ट और दाे पैन कार्ड भी बनाए गए।

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    जन्म प्रमाण पत्र मामले में सांसद के अलावा उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला भी आरोपित हैं, जबकि पैनकार्ड मामले में सांसद और अब्दुल्ला आरोपित हैं। इसके अलावा पासपोर्ट के मुकदमे में अकेले अब्दुल्ला को आरोपित बनाया है। इन मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही है। बुधवार को पासपोर्ट के मुकदमे में सुनवाई होनी थी। इस मुकदमे में सेंटपाल स्कूल के प्रधानाचार्य मनोज पाठक की गवाही होनी है। पिछली सुनवाई पर गवाही देने न आने के कारण उनके गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं।

    बुधवार को सुनवाई के लिए भाजपा नेता अपने अधिवक्ता संदीप सक्सेना के साथ कोर्ट पहुंचे। भाजपा नेता के अधिवक्ता ने बताया कि अब्दुल्ला की शिक्षा सेंटपाल स्कूल से हुई है। स्कूल में लगे प्रमाण पत्रों में अब्दुल्ला की जन्मतिथि के बारे में ही उनकी गवाही होनी है। लेकिन, उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते वह गवाही के लिए कोर्ट नहीं आ सके। इस पर अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च नियत की है।

    आजम के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में आपत्तियों पर 22 को सुनवाई : सांसद आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में आपत्तियों पर 22 मार्च को सुनवाई होगी। वर्ष 2019 में सांसद व अन्य सपाइयों के खिलाफ शहर कोतवाली में 11 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें आरोप है कि सांसद के इशारे पर मुहल्ला घोसियान स्थित यतीमखाना बस्ती में रहने वाले लोगों को जबरन घरों से निकाल दिया गया। उनके साथ मारपीट व लूटपाट की। बाद में उनके घरों को तोड़ दिया था। इन मुकदमों में ही सांसद के खिलाफ भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी लगाए थे।

    इन सभी मुकदमों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है। मुकदमों की सुनवाई एमएपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल कोर्ट) में चल रही है। आरोप तय होने हैं। इनमें तीन मामलों में सांसद के अधिवक्ता ने डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर अभियोजन ने आपत्ति लगाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि मंगलवार को अभियोजन पक्ष की आपत्ति पर बचाव पक्ष की ओर से प्रति आपत्ति दाखिल की गई है, जिस पर 22 मार्च को सुनवाई होगी।