जासं, मुरादाबाद : शुक्रवार को जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने पूर्व मंत्री आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक की 33 लाख रुपये की अचल अवैध संपत्ति को जब्त करने के आदेश दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद की आख्या व पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी सिविल लाइंस की संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी ने यह कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

यूसुफ मलिक पर रंगदारी के आरोप

थाना प्रभारी मझोला धनंजय सिंह ने मुकदमा अपराध संख्या 393/2022 धारा 3 (1) उप्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत थाना सिविल लाइंस की आख्या के क्रम में रिपोर्ट आला अधिकारियों को भेजी थी। जिलाधिकारी ने इसी के आधार पर अभियुक्त भूमाफिया युसुफ मलिक निवासी जिगर कालोनी, थाना सिविल लाइंस की अचल अवैध संपत्ति को जब्त करने के आदेश जारी किए हैं।

आरोप यह कि यूसुफ महिला एक संगठित गिरोह बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी का अपराध करते हैं। इसी अपराध के माध्यम से उन्होंने 33 लाख रुपये की अचल अवैध संपत्ति अर्जित की है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि यूसुफ मलिक के खिलाफ बीस आपराधिक मामले दर्ज हैं। यूसुफ के पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है लेकिन, उसने अपराध करके रामपुर और मुरादाबाद में ग्यारह प्लाट खरीदे हैं। आरोपित की संपत्ति कुर्क करके जब्त करने की कार्रवाई होगी।

Edited By: Mohammed Ammar