Azam Khan ने सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जमानत को स्थायी बनाने के लिए दाखिल की अर्जी, 13 जून को होगी सुनवाई
Azam Khan News Rampur Public School Case सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के जिस मामले में शहर विधायक आजम खां को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी उस मामले में आजम खां ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थानीय कोर्ट में स्थायी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।

रामपुर, जेएनएन। Azam Khan Rampur Public School Case : सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के जिस मामले में शहर विधायक आजम खां को सशर्त अंतरिम जमानत दी थी, उस मामले में आजम खां ने मंगलवार को अपने अधिवक्ता के माध्यम से स्थानीय कोर्ट में स्थायी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से आख्या मांगी है। साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 जून नियत की है।
सपा सरकार में आजम खां ने रामपुर पब्लिक स्कूल (Rampur Public School Case) का निर्माण कराया था। सरकार जाने के बाद वर्ष 2019 में बेसिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह राणा ने शहर कोतवाली में धोखाधड़ी का एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप है कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता धोखे से ली गई है। एक स्कूल की एनओसी ली गई और उसी से तीन स्कूलों का संचालन किया जा रहा है।
इस मुकदमे में पुलिस ने जांच के बाद आजम खां की पत्नी डा. तजीन फात्मा और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिपिक बाबू तौफीक अहमद को आरोपित बनाया था। पुलिस ने चार्जशीट भी लगा दी थी। बाद में भाजपा नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर दोबारा जांच की गई। तब नेशनल बिल्डिंग कोड का सर्टिफिकेट गलत निकला, जिसके बाद मुकदमे में आजम खां का नाम भी शामिल कर लिया गया था।
छह मई को इस मामले में आजम खां (Azam Khan) के खिलाफ कस्टडी वारंट बनाकर सीतापुर जेल भेज दिया था। इसके खिलाफ आजम खां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत देते हुए स्थायी जमानत के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। मंगलवार को आजम खां (Azam Khan) के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां ने स्थायी जमानत के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अदालत इस पर 13 जून को सुनवाई करेगी।

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