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    Azam Khan के खिलाफ भैंस-बकरी चोरी और मारपीट के मामले में नहीं हो सकी सुनवाई

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Sat, 18 Jun 2022 09:51 AM (IST)

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    Azam Khan Buffalo Goat Theft Case : आजम खां का फाइल फोटो।

    रामपुर, जेएनएन। Azam Khan Buffalo Goat Theft Case : रामपुर विधायक आजम खां के खिलाफ यतीमखाना प्रकरण के मामलों में शुक्रवार को सुनवाई नहीं हुई। अदालत ने इस मामले में अब दो जुलाई निर्धारित की है। आजम खां पर वर्ष 2019 में शहर कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों में उन पर आरोप है कि उनके इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई थी।

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    बुलडोजर चलाकर उनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। इन्ही मामलों में ही आजम खां पर भैंस चोरी, बकरी चोरी जैसे आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि सभी मामलों में उनकी जमानत अर्जी मंजूर हो चुकी है। मुकदमों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। शुक्रवार को यतीमखाना प्रकरण के तीन मामलों में कोर्ट में सुनवाई थी।

    इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था कि सभी मुकदमे एक ही प्रकृति के हैं। इनकी सुनवाई एक साथ की जाए। इस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है, जिसमें कहा है कि प्रत्येक मुकदमे का वादी अलग है। घटना का समय अलग है। सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने आपत्ति पर सुनवाई के लिए दो जुलाई तय की है।

    हत्या के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज : बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र में नैनीताल हाईवे पर दिनदहाड़े हुई हत्या में आरोपित की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। 17 अप्रैल को मुहल्ला सिंह कालोनी निवासी चरनजीत कौर अपने बेटे संदीप सिंह उर्फ दीपू के साथ बाइक से रुद्रपुर जा रहीं थीं।

    आरोप है कि बाइक की किश्त जमा न करने पर कौशलगंज निवासी बलराज उर्फ बल्लू, रुद्रपुर निवासी गायत्री इंटरप्राइजेज के मालिक रामप्रकाश यादव और उसके साथी तीन मोटर साइकिलों से आ गए और जबरन दीपू की बाइक छीनने लगे। विरोध करने पर उसे गोली मार दी।

    दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड की रिपोर्ट मृतक की मां ने छह लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी। पुलिस ने राम प्रकाश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसने अपने अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज के न्यायालय में दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।