मुरादाबाद में कोर्ट की अवमानना मामले में आजम खां बरी, 2020 में दर्ज हुआ था मुकदमा
मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को बड़ी राहत दी है। छजलैट थाने में दर्ज कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें बरी कर दिया गया है। यह मामला 2008 का है जब पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खां की गाड़ी रोकी थी जिसके बाद विवाद हुआ।

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद। पूर्व सांसद व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को मुरादाबाद की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने छजलैट थाने में दर्ज कोर्ट की अवमानना के मामले में उन्हें बरी कर दिया।
छजलैट थाने के सामने 2 जनवरी 2008 को वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने आजम खां की गाड़ी रुकवा ली थी। उस समय आजम खां अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। गाड़ी रोके जाने पर जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में आजम खां, अब्दुल्ला आजम समेत अन्य सपाइयों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
कई बार समन जारी होने के बाद भी आजम खां कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद रामपुर के गंज थाने के तत्कालीन प्रभारी रामवीर सिंह ने 2020 में आजम खां के छजलैट थाने में अवमानना के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम- एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट एमपी सिंह की अदालत में चल रही थी।
अधिवक्ता शहनवाज सिब्तैन ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आजम खां को इस मामले में बरी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई का कहना है कि अभी उन्हें आदेश की कॉपी नहीं मिली है। आदेश की कॉपी मिलने के बाद इस मामले में उच्च अदालत में अपील की जाएगी।
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