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    तेज ध्वनि वाले हूटर और साइलेंसर बेचने वाले एजेंसी संचालकों के खिलाफ होगी कार्रवाई

    By Samanvay PandeyEdited By:
    Updated: Wed, 04 Aug 2021 09:25 PM (IST)

    तेज ध्वनि वाले हूटर व साइलेंसर की बिक्री करने वालेे भी अब दोषी होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद परिवहन विभाग में एजेंसी संचालकों की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

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    एजेंसी संचालकों की बुलायी बैठक अभी तक 62 वाहन मालिकों के खिलाफ किया जा चुका है कार्रवाई।

    मुरादाबाद, जेएनएन। तेज ध्वनि वाले हूटर व साइलेंसर की बिक्री करने वालेे भी अब दोषी होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुरादाबाद परिवहन विभाग में मंगलवार को वाहनों की बिक्री करने वाले एजेंसी संचालकों की बैठक बुलाई गई थी। जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण व वायु प्रदूषण पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कुछ वाहन चालकों द्वारा वाहन बनाने वाली कंपनी के हार्न व साइलेंसर हटाकर तेज आवाज वाला हार्न व साइलेंसर लगा दिया जाता है। तेज गति के हार्न से ध्वनि प्रदूषण होता है और साइलेंसर से वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण होता है।

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    इसी तरह से तेज ध्वनि वाला हूटर लोग वाहन में लगा लेते हैं, जो नियम के विरुद्ध है। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 2019 (संशोधित) जारी किया है। जिसमें वाहन बनाने वाली कंपनी ने वाहन में जो उपकरण लगाया है, उस उपकरण के स्थान पर दूसरा उपकरण लगाने पर पूरी तरह से रोक है। उपकरण खराब होने पर वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए उपकरण ही वाहनों में लगाए। बैठक में बताया गया कि ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह से 62 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। एजेंसी संचालकों को आदेश दिया है कि एजेंसी पर तेज ध्वनि वाला हूटर, हार्न व साइलेंसर की बिक्री न करेंं, जांच में ऐसे उपकरण की बिक्री करते पाए जाने पर एजेंसी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) छवि सिंह, यातायात निरीक्षक पवन कुमार, यात्री कर अधिकारी अनिल कुमार, धर्मेंद्र कुमार सिंह समेत 17 एजेंसी संचालक उपस्थित थे।

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