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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 16, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: बाढ़ से फसल प्रभावित किसानों के लिए राहत, अब Toll Free नंबर पर करें बीमा क्लेम

Published: Mon, 16 Sep 2024 08:27 PM (IST)

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana यूपी में बाढ़ से फसल प्रभावित होने पर अब किसान ऑफलाइन भी क्लेम की सूचना ...और पढ़ें

बाढ़ से फसल प्रभावित होने पर बीमा के लिए ऑफलाइन भी दे सकते हैं सूचना
बाढ़ से फसल प्रभावित होने पर बीमा के लिए ऑफलाइन भी दे सकते हैं सूचना

HighLights

  1. बाढ़ प्रभावित किसानों को मिलेगी क्षतिपूर्ति
  2. किसानों के लिए फसल बीमा योजना की जानकारी
  3. टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं बीमा क्लेम

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। बाढ़ से फसल प्रभावित होने पर किसान ट्रोल फ्री नंबर 14447 पर बीमा कंपनी को सूचित कर सकते हैं। इसके साथ ही बीमा कंपनी के कार्यालय पर ऑफलाइन सूचना भी दे सकते हैं। किसानों की सुविधा के लिए कृषि विभाग की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

पपीता की खेती का निरीक्षण

उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल ने सोमवार को जिला उद्यान अधिकारी मेवाराम के साथ सीखड़ के मझरा कला बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। रामगढ़ कला में किसानों से वार्ता किया। इसके साथ ही गांव में पपीता की खेती का निरीक्षण।

किसानों को बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित किसान आपदा के 72 घंटे के अंदर सूचना दे सकते हैं।

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क्षति का आंकलन कर दी जाएगी राशि

फसल की बोआई से कटाई की अवधि में आपदाओं, ओला, भूस्खलन, जल प्लावन से फसल की क्षति होने अथवा फसल की कटाई के उपरांत 14 दिनों की अवधि तक खेत में कटी हुई फसलों को बेमौसम-चक्रवाती वर्षा, चक्रवात से क्षति की स्थिति में व्यक्तिगत बीमित किसान के स्तर पर क्षति का आंकलन कर क्षतिपूर्ति की धनराशि दी जाएगी।

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