मीरजापुर में मां ने तीन बच्चों को कुएं में फेंककर मार डाला था, आजीवन कारावास की मिली सजा
मीरजापुर जिले में अपने तीन बच्चों को कुएं में फेंककर मारने वाली मां को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। इस मामले में 30 हजार रुपये जुर्माने से भी कोर्ट ने दंडित किया है। संतनगर थाना क्षेत्र के पंजरा गांव में तीन जून 2023 को यह घटना हुई थी।

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। ममता का गला घोंटकर अपने तीन बच्चों को कुएं में फेंककर हत्या करने वाली मां को आखिरकार अदालत ने सजा सुना दी। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपित मां के खिलाफ जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी थी। तथ्यों के आधार पर आरोपित मां को दोषी ठहराया गया है।
करीब तीन वर्ष पूर्व अपने तीन बच्चों को कुएं में फेंककर मारने के मामले में बुधवार को अदालत का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया। न्यायालय एएसजे तृतीय शहीब जेहरा ने तीन मासूम बच्चों की हत्या के मामले की सुनवाई की। इसमें अपने तीन बच्चों को कुएं में फेंककर मारने वाली मां सुधा उर्फ चंदा देवी निवासी पंजरा थाना संतनगर पर दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही आरोपित मां को 30 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया गया है। वहीं जुर्माने की राशि को अदा नहीं करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश दिया है। मां के इस कृत्य को अदालत ने गंभीर माना और सजा सुनाई।
प्रकरण के अनुसार मीरजापुर जिले में पंजरा गांव के रहने वाले श्यामधर ने तीन जून 2023 को संतनगर थाने में तहरीर दी कि मेरी बहू सुधा उर्फ चंदा देवी अपने पति अमरजीत कोल से रात बातचीत कर रही थी। इसी दौरान दोनों में आपसी बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी। आपसी विवाद खूब बढ़ने के बाद वह काफी नाराज हो गई। पति से नाराज होने के बाद उसने अपने तीनों ही बच्चों को घर के बाहर स्थित कुएं में ले जाकर जिंंदा ही फेंक दिया था। इसके बाद बच्चों के कुएं में डूबने से तीनों की ही मौत हाे गई थी। बाद में पुलिस को सूचना देने के साथ ही शव को कुएं से निकाला गया।
पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर सुधा के विरुद्ध हत्या सहित अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कर महिला को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। विवेचक उपनिरीक्षक कमल टावरी, अरविंद सरोज व निरीक्षक रामनरायन राम ने घटना की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन अधिकारी -एडीजीसी उदय प्रताप सिंह व श्रीधर पाल आदि ने केस की पैरवी की। न्यायालय एएसजे- तृतीय शबीह जेहरा ने हत्या में दोषसिद्ध पाए जाने पर अभियुक्ता सुधा उर्फ चन्दा देवी पत्नी अमरजीत कोल निवासी पंजरा संतनगर को सजा सुनाई।


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