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    UP News: मीरजापुर जिले में 7833 पति-पत्नी ले रहे पीएम सम्मान निधि, कृषि विभाग करेगी वसूली

    Updated: Fri, 04 Jul 2025 08:40 PM (IST)

    मीरजापुर में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ 7833 दंपति उठा रहे हैं। कृषि विभाग ऐसे दंपतियों से वसूली की तैयारी कर रहा है क्योंकि नियमानुसार परिवार में एक ही व्यक्ति को निधि मिलनी चाहिए। उप कृषि निदेशक ने किसानों को 25 जुलाई तक फार्मर रजिस्ट्री कराने की सलाह दी है अन्यथा वे 20वीं किस्त से वंचित रह जाएंगे।

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    जिले में 7833 पति-पत्नी ले रहे पीएम सम्मान निधि, होगी वसूली

    जागरण संवाददाता, मीरजापुर। जनपद में 7833 पति-पत्नी पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। अब तक सम्मान निधि की 19वीं किस्त प्राप्त कर चुके हैं। कृषि विभाग की ओर से सम्मान निधि लेने वाले पति-पत्नी में से किसी एक से वसूली की तैयारी की जा रही है।

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    प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जनपद में तीन लाख 84 हजार अन्नदाता निधि का लाभ ले रहे हैं। इसमें से 7833 किसान ऐसे पति-पत्नी हैं, जो दोनों ही सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं, जबकि नियमानुसार एक परिवार में केवल एक व्यक्ति ही सम्मान निधि प्राप्त कर सकता है।

    किसान को समस्या होने पर 9956660831 पर करें व्हाट्सएप

    उप कृषि निदेशक विकेश कुमार पटेल ने बताया कि किसान 25 जुलाई तक फार्मर रजिस्ट्री बनवा लें, अन्यथा निधि की 20वीं किस्त से वंचित हो जाएंगे। फार्मर रजिस्ट्री, ईकेवाईसी, पीएफएमएस व एनपीसीआई लिंक बैंक खाता, भूलेख अंकन तथा किसान के मृतक होने की स्थिति में उनके पुत्र आदि का वरासत होना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार की समस्या होने पर मोबाइल नंबर 9956660831 पर व्हाट्सएप करें। घर बैठे समस्या का समाधान होगा।

    198034 किसानों ने कराया फार्मर रजिस्ट्री

    किसान पंचायत भवन पर आधार, मोबाइल नंबर व सभी खतौनी लेकर बनवा सकते हैं। जन सेवा केंद्र (सीएससी) से भी बनवा लें। एग्रीस्टैक (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रकचर फार एग्रीकल्चर) के तहत शिविर 25 जुलाई 2025 तक चलेगा। 

    अब तक 382792 के सापेक्ष 198034 किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री कराया है। इसमें से तहसील चुनार में 119082 में से 64182, मड़िहान में 46438 में से 24197, लालगंज में 64097 में से 31514 तथा सदर में 153175 में से 78121 है।

    इनको मिलेगी सम्मान निधि

    • योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास खुद की जमीन होगी।
    • किसान का फार्मर रजिस्ट्री होना अनिवार्य है।
    • एक जनवरी 2019 से पहले जमीन आवेदक के नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए।
    • आवेदक का बैंक अकाउंट, आधार कार्ड और एनपीसीआई से लिंक होना अनिवार्य है।
    • परिवार में केवल एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिलेगा।

    इनको नहीं मिलेगा लाभ

    • 18 साल से कम उम्र वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं।
    • आयकरदाता आवेदन नहीं कर सकते हैं।
    • किसानों की खुद की खेती की जमीन नहीं होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
    • परिवार में एनआरआई होने पर लाभ नहीं मिलेगा।
    • परिवार में सरकारी कर्मचारी योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
    • परिवार में किसी सदस्य को 10,000 रुपये से ज्यादा का पेंशन मिलने पर लाभ नहीं मिलेगा।
    • चिकित्सक, सीए, वकील आदि प्रोफेशनल व्यक्ति को लाभ नहीं मिलेगा।