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    Alert For Pensioners : तीन माह राशि न निकली तो रुक सकती पेंशन, न निकालने पर देनी पड़ेगी सूचना

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 26 Jun 2025 05:11 PM (IST)

    Alert For Pensioners : लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी शाखा प्रबंधकों को पेंशन खातों की निगरानी और जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था जून 2025 से लागू हो चुकी है।

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    मिलन गुप्ता, जागरण, मीरजापुर : पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के खातों से गलत निकासी रोकने के लिए कोषागार विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। अब किसी पेंशनर के खाते से लगातार तीन माह तक पेंशन का पैसा नहीं निकाला जाता है तो संबंधित बैंक को इसकी सूचना कोषागार को देनी होगी। यह निर्देश प्रदेश के वित्त विभाग ने दिया है।
    मीरजापुर की मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा प्रबंधकों को इस संबंध में पत्र भेजकर पेंशनरों की सूची उपलब्ध कराई है। बैंक की रिपोर्ट के बाद कोषागार अधिकारी पेंशनर से संपर्क करेंगे। उनके जीवित होने की पुष्टि पर पेंशन जारी रहेगी। पेंशनरों को हर साल नवंबर में जीवित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
    ऐसा न करने पर पेंशन बंद हो सकती है। हालांकि प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन पुनः शुरू की जा सकती है। लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर (एलडीएम) अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी शाखा प्रबंधकों को पेंशन खातों की निगरानी और जीवन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था जून 2025 से लागू हो चुकी है।
    मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी ने कहा कि यह कदम पेंशनरों के हित में है, ताकि उनकी पेंशन सुरक्षित रहे और अनधिकृत उपयोग रोका जा सके। नए निर्देशों के अनुसार, पेंशन खाता केवल पति-पत्नी के नाम से संयुक्त रूप से खोला जा सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त पेंशन खाता संचालित नहीं होगा।

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    पीएनबी के शाखा प्रबंधक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना

    जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग शामली ने पंजाब नेशनल बैंक गढ़ीपुख्ता के शाखा प्रबंधक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ता के खाते से धनराशि कटने के प्रकरण में सुनवाई नहीं करने को आयोग ने सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी मानते हुए निर्णय सुनाया। रामपाल सिंह ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में तीन अक्टूबर 2018 को पीएनबी शाखा प्रबंधक गढ़ीपुख्ता और आइसीआइसीआइ के शामली शाखा प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। उपभोक्ता ने अवगत कराया कि उसका खाता पीएनबी की गढ़ीपुख्ता शाखा में है। 23 जुलाई 2018 को वह घरेलू कार्य से शामली आया था। तब उसने मेरठ-करनाल रोड स्थित आइसीआइसीआइ बैंक के एटीएम से 10 हजार रुपये निकाले थे। इसके बाद खाते में 2,062.59 रुपये शेष रह गए थे। अगले दिन 24 जुलाई को जब वह अपने घर था तो फोन पर 10 हजार रुपये कटने का मैसेज आया। खाते में लगभग दो हजार रुपये होने के बावजूद 10 हजार रुपये कटने का मैसेज मिलने पर सूचना स्थानीय पीएनबी में दी थी। इस पर उसे टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा गया।