Meerut Crime: 10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले कोच को उम्रकैद, आत्म रक्षा के लिए सीख रही थी जूडो
मेरठ में स्पेशल जज पोक्सो-2 संगीता सिंह की अदालत ने जूडो कोच मनीष कुमार उर्फ मैक्स को दस साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। बालिका आत्मरक्षा के लिए जूडो सीख रही थी। कोच ने भाई को चाकलेट लाने भेजकर, बालिका को क्लास रूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। अदालत ने मुजरिम पर आर्थिक दंड भी लगाया और पीड़िता को आर्थिक मदद देने का आदेश दिया।

10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले कोच को उम्रकैद की सजा
जागरण संवाददाता, मेरठ। दस साल की बालिका के साथ दरिंदगी की पराकाष्ठा लिखने वाले जूडो कोच को अदालत ने 25 माह बाद उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही बालिका को तीन लाख की मद्द देने और मुजरित पर 50 हजार का आर्थिक दंड लगाने का आदेश भी जारी किया है। आत्मरक्षा के लिए जूडो सीख रही बालिका के साथ काेच ने दुष्कर्म किया था।
निजी अंगों पर गंभीर चोट लगने से बालिका एक सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रही थी। घर लौटने के बाद ही पीड़िता ने आपबीती सुनाई थी। तब कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर कोच को जेल भेजा था। याद कीजिए, इंसानियत को तार तार करने वाली यह घटना दो जून 2023 की है।
कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली बालिका पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा के लिए जूडो कराटे सीख रही थी। उस दिन बालिका अपने भाई के साथ कंकरखेड़ा में एक इंटर कालेज में जूडो कराटे की क्लास में गई थी। फाजलपुर निवासी कोच मनीष कुमार उर्फ मैक्स ने सभी बच्चों को जूडो की क्लास देकर दस बजे घर भेज दिया।
काेच ने भाई को बाजार से चाकलेट लाने के लिए भेज दिया और बालिका को क्लास रूम में ले गया। दुष्कर्म के बाद बालिका बदहवास होकर खून से लथपथ हो गई। तब कोच ने बताया कि अभ्यास करते हुए गिरने से घायल हो गई। उसके बाद बालिका को घर पर छोड़ दिया। परिवार के लोगों ने बालिका को गढ़ रोड स्थित अस्पताल में भर्ती कराया।
सात दिन तक छात्रा का अस्पताल में उपचार हुआ। उसके बाद घर पहुंचने पर छात्रा ने परिवार को आपबीती सुनाई। तब कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कर मनीष उर्फ मैक्स को जेल भेज दिया। जनहित फाउंडेशन की अनीता राणा और अधिवक्ता संदीप सिंह ने बालिका के परिवार को समझाया। तथा बालिका के मुकदमे में अदालती पैरवी की।
शुक्रवार को स्पेशल जज पोक्सो-2 संगीता सिंह की अदालत ने आरोपित मनीष उर्फ मैक्स को उम्रकैद की सजा सुना दी। साथ ही उस पर 50 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है। पुलिस ने मनीष को अदालत से कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से बालिका को तीन लाख की आर्थिक मदद देने का भी आदेश दिया है।
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