Yakub Qureshi News: याकूब कुरैशी की रिहाई अटकी, 21 अगस्त को जमानत मिलने के बाद भी जेल में हैं पूर्व मंत्री
Yakub Qureshi Newsजमानतदारों का पता नहीं मिलने पर याकूब कुरैशी की रिहाई अटकी। मंगलवार को गैंगस्टर कोर्ट ने इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट को तलब किया। 21 अगस्त को जमानत के बाद भी याकूब कुरैशी जेल से रिहा नहीं हुए। याकूब कुरैशी इन दिनों सोनभद्र की जेल में बंद है। याकूब को जनवरी में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उसके बेटों को जमानत मिल चुकी है।

मेरठ, जागरण संवाददाता। सोनभद्र जेल में बंद पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानतदार तस्दीक नहीं होने पर याकूब की रिहाई अटकी हुई है। लिसाड़ी गेट के पुलिस को जमानतदारों के पते नहीं मिल पाए। ऐसे में गैंगस्टर कोर्ट ने मंगलवार को इंस्पेक्टर संजय वर्मा को तलब कर लिया।
खरखाैंदा थाने में दर्ज है मामला
हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मेरठ के खरखौंदा थाने में गैंगस्टर एक्ट मामला दर्ज है। तथ्यों के अनुसार याची का 14 मुकदमों का लंबा आपराधिक इतिहास है। इसमें एक मामला हत्या का भी है। प्रश्नगत मामले में याकूब के अलावा संजीदा बेगम, मोहम्मद इमरान कुरैशी आदि भी आरोपित हैं। याकूब की जमानत के समर्थन में कहा गया कि याची का जो आपराधिक इतिहास बताया गया है, उनमें से कई मामलों में समझौता हो गया है और कई में वह दोषमुक्त हो गया है। सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि याची पर बगैर लाइसेंस मीट की कंपनी चलाने का आरोप सही है। उसके प्रभावशाली होने के कारण कोई भी व्यक्ति भयवश उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है।
लिसाड़ी गेट थाने से मांगी थी रिपोर्ट
सुनवाई के बाद कोर्ट ने याकूब कुरैशी का गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया। जमानतदारों की तस्दीक के लिए लिसाड़ीगेट थाने से रिपोर्ट मांगी गई थी। पुलिस को जमानतदारों का पता नहीं मिल पाया है, ऐसे में पुलिस ने गैंगस्टर कोर्ट में इसकी रिपोर्ट भेज दी है।
जमानत में दिए पते पर नहीं रहते लोग
सीओ अमित राय ने बताया कि गैंगस्टर कोर्ट में इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट संजय वर्मा को तलब किया है। उनसे जमानतदारों के नहीं मिलने पर जवाब मांगा गया है। इंस्पेक्टर का कहना है कि जो पता जमानत में लगाए कागजात में दिया है, उस पते पर उक्त लोग नहीं रहते है।
चचेरे भाई ने याकूब कुरैशी के नाम से मंडप स्वामी को दी धमकी
कोतवाली थाना क्षेत्र के सराय जीना पुरानी तहसील निवासी मंडप स्वामी अब्दुल रहमान ने पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के चचेरे भाई यामीन कुरैशी पर हत्या की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित की तरफ से एसपी सिटी से मामले की शिकायत की गई है। उसके बाद आरोपित के खिलाफ गुंडाएक्ट की कार्रवाई की जा रही है। अब्दुल रहमान ने एसपी सिटी को बताया कि यामीन कुरैशी निवासी सराय बहलीम निवासी अपने चचेरे भाई पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। आरोपित यामीन कुरैशी पर पहले भी मेरठ और मुरादाबाद में चार मुकदमे दर्ज है। उक्त मामलों में यामीन जेल जा चुका है।
याकूब कुरैशी का नहीं है जुड़ाव
एसपी सिटी ने मामले में थाना प्रभारी नरेश को कार्रवाई के निर्देश दिए है। नरेश ने बताया कि आरोपित का अपराधिक रिकार्ड खंगाला गया है। उसके खिलाफ गुंडाएक्ट की कार्रवाई की जा रही है। ताकि उसे जिलाबदर किया जा सकें। हालांकि अब्दुल और यामीन का जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। अब्दुल का कहना है कि आरोपित के खिलाफ पहले भी एसएसपी आफिस में शिकायत दर्ज की जा चुकी है। उसके बाद से ही आरोपित जान से मारने की धमकी दे रहा है। एसपी सिटी पीयूष सिंह ने कहा कि इस मामले में याकूब कुरैशी का कोई जुड़ाव नहीं है।
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