मेरठ का विक्टोरिया पार्क अग्निकांड : मुआवजा प्राप्त करने के लिए 15 जुलाई तक करना होगा आवेदन
Victoria Park fire Incident मेरठ में अपर जनपद न्यायाधीश ने समय सीमा तय कर पीड़ितों को दी जानकारी। वकालत नामा की नहीं होगी जरूरत निर्धारित प्रारूप पर स ...और पढ़ें

मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ के विक्टोरिया पार्क अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा निर्धारण के लिए तेजी से प्रक्रिया को पूर्ण किया जा रहा है। अग्निकांड के पीड़ितों की चिकित्सकीय जांच पिछले दिनों पूर्ण कर ली गई थी और रिपोर्ट भी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। अब पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए 15 जुलाई तक की तिथि आवेदन जमा कराने के लिए तय की गई है।
यह बताया न्यायाधीश ने
पीड़ितों को इसके लिए कोई वकालत नामा जमा नहीं कराना होगा। निर्धारित प्रारूप पर ही आवेदन करना होगा। अग्निकांड के पीड़ितों को मुआवजा प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा अपर जनपद न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल को जिम्मेदारी दी गई है। अपर जनपद न्यायाधीश ने बताया कि विक्टोरिया पार्क अग्निकांड से संबंधित मुआवजा निर्धारण के उच्चतम न्यायलय द्वारा जो समय सीमा तय की गई थी वह समाप्त होने वाली है। लेकिन अभी तक अग्निकांड के पीड़ित या मृतक के परिजनों द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है। ऐसे में आवेदन प्रस्तुत करने के लिए 15 जुलाई तक का समय अंतिम निर्धारित किया गया है। इसके बाद भी आवेदन न मिलने पर सुप्रीम कोर्ट को आवेदन प्रस्तुत न होने के संबंध में सूचना भेज दी जाएगी।
जरूरी नहीं है वकालत नामा
मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के लिए वकालतनामा या किसी भी प्रकार के निर्धारित प्रारूप के साथ विशेष योग्यता आवश्यकता नहीं है। यह सभी वैकल्पिक है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय न्यायालय द्वारा यथासंभव सहायता पीडितों दी जाएगी। घटना से संबंधित कोई भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी दाखिल किए जा सकते है।

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