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Religious Conversion UP: मुजफ्फरनगर में रुपयों का लालच देकर मतांतरण कराने की रिपोर्ट दर्ज, जान से मारने की भी धमकी

अब मुजफ्फरनगर में मतांतरण का मामला सामने आया है। पैसों का लालच और जान से मारने की धमकी देकर मतांतरण कराने के मामले में पुलिस ने दो नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ मतांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जांच की जा रही है।

By Prem Dutt BhattEdited By: Published: Sat, 17 Jul 2021 11:30 PM (IST)Updated: Sat, 17 Jul 2021 11:30 PM (IST)
Religious Conversion UP: मुजफ्फरनगर में रुपयों का लालच देकर मतांतरण कराने की रिपोर्ट दर्ज, जान से मारने की भी धमकी
मुजफ्फरनगर में दो नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

मुजफ्फरनगर, जागरण संवाददाता। वेस्‍ट यूपी में मतांतरण के मामले थमने नजर नहीं आ रहे हैं। यहां मुजफ्फरनगर जिले के छपार में पैसों का लालच और जान से मारने की धमकी देकर मतांतरण कराने के मामले में पुलिस ने दो नामजद समेत छह लोगों के खिलाफ मतांतरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस पूरे प्रकरण की छानबीन करने में जुट गई है।

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यह है मामला

छपार थाना क्षेत्र के बढ़ीवाला गांव निवासी अरविंद ने बताया कि वह खुड्डा गांव में देशी उपचार करते हैं। उनकी दुकान पर खोजानगला गांव के खालिक उर्फ भूरा और नदीम का आना-जाना था। आरोपित उन्‍हें इस्‍लाम अपनाने के लिए लगातार प्रेरित करते रहते थे। इसके लिए दोनों ने 10 लाख रुपये का लालच भी दिया। खालिक ने एक महिला से मुलाकात करवाकर उसके कागजात भी दिखाए और बताया कि इस महिला का भी मतांतरण कराकर उससे (खालिक से) कोर्ट मैरिज कर ली। इसके चलते दिल्ली के एक मौलाना से उसे इनाम भी मिला।

जान से मारने की धमकी

अरविंद के अनुसार बीती 12 अप्रैल को खालिक व नदीम एक मौलाना और महिला सहित तीन अज्ञात लोगों को लेकर उनकी दुकान पर आए और कलमा पढ़ाकर मतांतरण करा दिया। इसके बाद डीएम को शपथ-पत्र देने के लिए कहा, आनाकानी करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इससे भयभीत होकर उन्‍होंने शपथ पत्र रजिस्ट्री के लिए भेज दिया। आरोपितों ने उसे हिंदू समाज के लोगों से मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। अरविंद ने पुन: हिंदू धर्म अपनाने की इच्‍छा व्यक्त की है। इस संबंध में छपार थाने के इंस्पेक्टर प्रेम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सभी आरोपितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 धारा 3 व 5 (1) और भारतीय दंड संहिता 1860, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

प्रकरण दबाने में लगी रही पुलिस

इस मामले में अरविंद ने 11 जुलाई को मुख्यमंत्री पोर्टल के साथ ही एसएसपी से भी शिकायत की थी, लेकिन छपार थाना की पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामले को दबाने में लगी रही। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भी तीन दिन पूर्व छपार थाने का घेराव करते हुए चेतावनी दी थी कि यदि आरोपितों पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बहरहाल, इस मामले में 15 जुलाई को मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पीडि़त व माडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई। शनिवार को जब यह मामला इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ तब पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने की जानकारी आम की।


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