मेरठ में बेटे ने मां और बहन को बंदूक चलानी सिखाई, रिटायर्ड बीएसएफ जवान पिता हिरासत में
Harsh firing मेरठ में घर की छत पर बेटे ने हर्ष फायरिंग से मां और बहन को बंदूक चलाने का अभ्यास कराया। बीएसएफ जवान की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करते हुए बेटे की वीडियो वायरल। पुलिस ने बंदूक कब्जे में लेकर रिटायर्ड बीएसएफ जवान का हिरासत में लिया।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Son taught fire guns मेरठ में भावनपुर के जय भीम नगर में घर की छत पर मां और बहन को पिता की लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग के लिए अभ्यास कराया जा रहा था, जिसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी गई है। वीडियो में लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग भी की जा रही है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर बंदूक को कब्जे में लेकर रिटायर्ड बीएसएफ के जवान को हिरासत में ले लिया।
पिता की है लाइसेंसी बंदूक
जय भीम नगर में रिटायर्ड बीएसएफ के जवान जगदीश सिंह रहते है। जगदीश के पास लाइसेंसी बंदूक है। दीपावली से एक दिन पहले रविवार को जगदीश के बेटे गौरव ने पिता की लाइसेंसी बंदूक को घर से उठाकर छत पर ले गया। अपनी मां और छोटी बहन को घर की छत पर ही बंदूक से फायरिंग कर अभ्यास कराया। साथ ही हर्ष फायरिंग कर उन्हें दिखाया भी। पूरे घटनाक्रम की वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी गई।
बंदूक का लाइसेंस निरस्त होगा
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान ले लिया है। एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर पुलिस ने रिटायर्ड बीएसएफ के जवान को हिरासत में ले लिया है। उसके बाद लाइसेंसी बंदूक को कब्जे में लेकर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
हर्ष फायरिंग जैसा कोई मामला नहीं
बीएसफ के रिटायर जवान जगदीश का कहना है कि गांव देहात में होने वाले वाली अपराधिक घटनाओं को देखते हुए गौरव अपनी मां और बहन को बंदूक चलाने का अभ्यास करा रहा था। इसमें हर्ष फायरिंग का कोई मामला नहीं है। वीडियो किसने वायरल की है। इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी।
घर पर बंदूक चलाने का अभ्यास कराना कानूनी जुर्म है
वहीं एसपी देहात ने बताया कि पुलिस की फायरिंग रेंज द्वारा असलाह चलाने का अभ्यास कराया जाता है। फायरिंग रेंज से अभ्यास कराने के बाद असलाह चलाने में पूर्ण होने पर असलाह लेने वाले को आर आई की तरफ से प्रमाण पत्र जारी होता है। उसी प्रमाण पत्र के आधार पर ही लाइसेंस जारी किया जाता है। बिना लाइसेंस के असलाह चलाने का अभ्यास कराना अपराध है। भावनपुर की घटना में असलाह से अभ्यास कराया गया और पिता के लाइसेंस का दुरुपयोग किया गया है, जिसमे लाइसेंस निरस्तीकरण और हर्ष फायरिंग का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
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