RTE के तहत नि:शुल्क शिक्षा का लाभ चाहिए तो ये दस्तावेज तैयार रखें, जल्द शुरू होगी प्रक्रिया...यह हैं दिशा निर्देश
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा पाने के लिए कुछ दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं होगा। RTE के दिशा-निर्देशों का पालन करके ही निशुल्क शिक्षा का लाभ उठाया जा सकता है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत मुफ्त शिक्षा पाने के लिए कुछ दस्तावेज़ ज़रूरी हैं। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, मेरठ। निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में होने वाले प्रवेश के लिए अभिभावक तैयारी कर लें। प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, अभिभावकों का एक लाख आय तक का प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण-पत्र होना चाहिए। ऐसा न होने पर आनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया दिसंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। इसी क्रम में गुरुवार को कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने मंडल के अधिकारियों की बैठक ली थी।
कमिश्नर ने दुर्बल वर्ग के बच्चों के शैक्षिक सत्र-26-27 में प्रवेश प्रक्रिया की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। बेसिक शिक्षा विभाग के मंडल एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिए। कमिश्नर की बैठक के क्रम में एडी बेसिक दिनेश कुमार यादव ने भी मंडल के सभी बीएसए को शुक्रवार को निर्देश जारी किए हैं। कहा कि आरटीई के तहत नामांकित व अध्ययनरत छात्रों का विवरण आरटीई पोर्टल पर तीन दिन में फीड कराना सुनिश्चित करें।
सत्र 2026-27 के लिए जनपद में संचालित गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की मैपिंग एवं रजिस्ट्रेशन का कार्य तीन दिन में पूरा कराएं। आरटीई के तहत पूर्व प्राथमिक व कक्षा-एक में आस-पास के अलाभित व दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक कक्षा की कुल छात्र संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक प्रवेश कराने के लिए मैपिंग का कार्य 25 नवंबर तक पूरा कराना करा लें।

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