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    जागृति विहार एक्सटेंशन में प्लॉट-मकान खरीदने का मौका, कल से मिलेंगे फार्म

    By Ashu SinghEdited By:
    Updated: Tue, 13 Nov 2018 02:49 PM (IST)

    आवास विकास की आकर्षक योजना जागृति विहार एक्सटेंशन में आपका घर का सपना साकार हो सकता है। बुधवार से बैंकों में पंजीकरण फार्म उपलब्ध होंगे।

    जागृति विहार एक्सटेंशन में प्लॉट-मकान खरीदने का मौका, कल से मिलेंगे फार्म

    मेरठ (जेएनएन)। कल से जागृति विहार एक्सटेंशन में 120 भूखंडों और 348 मकानों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फार्म बैंकों से प्राप्त किए जा सकेंगे। आवेदन फार्म और विवरणिका तीन सौ रुपये देकर खरीदी जा सकती है।
    पांच जनवरी तक होंगे जमा
    शास्त्रीनगर सेक्टर दो स्थित पंजाब नेशनल बैंक, तेजगढ़ी के पास त्यागी मार्केट स्थित इंडसइंड बैंक लिमिटेड बैंक शाखा को आवेदनों की बिक्री का केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर आनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। पांच जनवरी 2019 तक आवेदन पत्र जमा किए जा सकेंगे। अर्धनिर्मित मकानों और भूखंडों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग-अलग फार्म भरना होगा। इसके साथ कुल लागत मूल्य का पांच प्रतिशत पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी।

    लाटरी सिस्टम से होगा चयन
    चयन लाटरी सिस्टम से होगा। मकानों का आवंटन होने पर दो माह के अंदर कुल लागत की 30 प्रतिशत रकम जमा करनी होगी। शेष धनराशि ब्याज सहित 144 मासिक किस्तों में देय होगी। वहीं, भूखंड का आवंटन होने पर एक माह के अंदर पचास प्रतिशत कीमत देनी होगी। शेष राशि छह वर्षों में सब्याज मासिक किस्‍तों में देय होगी।
    जागृति विहार एक्सटेंशन
    अधीक्षण अभियंता एसपीएन सिंह ने बताया कि 120 भूखंड जागृति विहार एक्सटेंशन के सेक्टर तीन और पांच में उपलब्ध होंगे। वहीं, दो श्रेणी के अर्धनिर्मित मकान सेक्टर पांच में बनाए जाएंगे। आवेदन प्रपत्र 14 नवंबर से शासन द्वारा नियत बैंकों की शाखा में उपलब्ध होंगे।

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    पंजीकरण के लिए पात्रता

    • आवेदक भारत का नागरिक हो।
    • आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
    • भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए सम्पत्ति सीमा / आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।
    • आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल / भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
    • आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन / भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ.प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
    • भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है।

    जागृति विहार एक्सटेंशन योजना संख्या-11 के विशेष आकर्षण

    • उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा मेरठ नगर में वर्ष 1973 से योजनायें विकसित की जानी प्रारम्भ की गयी।
    • मेरठ नगर में अब तक कुल 8 योजनायें विकसित की गयी जिनमें मंगल पाण्डे नगर, शास्त्री नगर एवं जागृति विहार (विस्तार) योजना संख्या-11, मेरठ की पॉश कॉलोनियाँ में है।
    • कुल 1400 एकड़ क्षेत्र का विकास किया गया एवं 27000 सम्पत्तियाँ सृजित कर आवंटित की गई।
    • मेरठ शहर का प्रथम मल्टीप्लैक्स पी0वी0एस0 मॉल शास्त्री नगर योजना में।
    • परिषद योजनाओं में प्राथमिक विद्यालय से डिग्री कॉलेज तक की सुविधा।
    • परिषद योजनाओं में भारत संचार निगम लि0, केन्द्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क, वाणित्य कर व भविष्य निधि कार्यालय के साथ ही अन्य विभागों के कार्यालय।
    • परिषद योजनाओं में सभी प्रतिष्ठित दूरसंचार (सेलुलर) कम्पनियों के कार्यालय।
    • प्रस्तावित योजना जागृति विहार (विस्तार), वर्तमान जागृति विहार योजना व शास्त्री नगर योजना से सटी हुयी।
    • योजना में मुख्य सड़क, नाली, सीवर, जलापूर्ति, पानी की टंकियां आदि का कार्य पूर्ण तथा पूर्व पंजीकरण के विरूद्ध 2304 नग फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति में।
    • लाला लाजपत राय मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कॉलेज) व अन्य प्रतिष्ठित अस्पतालों के समीप स्थित।
    • चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय व सम्बद्ध व्यावसायिक संस्थानों के समीप स्थित।
    • प्रस्तावित योजना से होकर मेरठ नगर की इनर रिंग रोड प्रस्तावित।
    • रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का स्टेशन योजना के समीप प्रस्तावित।