Kanya Sumangala Yojana: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बदलाव, अब आसान होगा आवेदन करना, पढ़ें पूरी जानकारी
Kanya Sumangala Yojana प्रदेश में अब मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में किए गए कई बदलाव। पात्र कन्याओं को होगा लाभ और अधिकारियों को मिलेगी राहत। आवेदन की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। जांच आदि में भी किए गए हैं बदलाव।

मेरठ, जागरण संवाददाता। Kanya Sumangala Yojana सरकार की प्राथमिकता में शामिल मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ हर तबके की कन्याओं तक पहुंचाने के लिए कई बदलाव शासन स्तर से किए गए हैं। अब योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए जहां आवेदन प्रक्रिया को सरल किया गया है, वहीं जांच आदि में भी बदलाव किए गए हैं।
पांच बिंदुओं में किए हैं बदलाव
योजना का सरलीकरण होने से पात्रों को इसका सीधा लाभ होगा।मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ अधिक से अधिक कन्याओं को देने के लिए सरकार का पूरा जोर है। इसके लिए हर माह समीक्षा करने के साथ संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। अब सरकार ने योजना का लाभ तेजी से प्रदान करने के लिए पांच बिंदुओं में बदलाव किए हैं।
ऐसे समझे इन बदलावों को
बदलाव के अनुसार अभी तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी छह श्रेणियों का लाभ लेने के लिए अलग-अलग आवेदन करना पड़ता था। बदलाव के बाद अब एक ही बार आवेदन करना होगा और स्वचालित सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। पहले योजना के लाभार्थी का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य था, लेकिन अब क्षेत्र ग्रामीण बैंक व डाक घर में बैंक खाता मान्य होगा।
आवेदन की प्रक्रिया को सरल किया
ऐसे ही पहले आवेदन को 10 रुपये का स्टांप शपथ पत्र के रूप में देना होता था। अब स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र पर्याप्त होगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणी में जन्म व आयु के साथ जांच आदि को लेकर तय नियमों में भी बदलाव कर आवेदन की प्रक्रिया को सरल किया है।
मेरठ जिले में सुमंगला की स्थिति
21380 : प्राप्त हुए आवेदन
16643 : जांच के बाद पूर्ण हुए आवेदन
2.54 : करोड़ जारी धनराशि
इनका कहना है ?
सुमंगला योजना को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अब आवेदन प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। इससे पात्रों को सीधा लाभ होगा।
- अजीत कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी
योजना का लाभ उठाने की पात्रता
- योजना का लाभ पाने के लिए सबसे पहली पात्रता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये या फिर उससे कम हो।
- योजना का लाभ अधिकतम एक परिवार की दो लड़कियों को ही मिलता है।
- अगर किसी परिवार ने अनाथ बच्चियों को गोद लिया है तो गोद ली हुई दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वहीं, परिवार की दो अन्य लड़कियां भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
- अगर किसी व्यक्ति की जुड़वा बेटियां हैं तो उन जुड़वा बेटियों को भी इस योजना का अलग-अलग लाभ मिलता है। ऐसे में एक परिवार की 3 बेटियां इसका लाभ ले सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका
- आवेदक को सबसे पहले कन्या सुमंगला योजना की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना पड़ेगा।
- इसके बाद होम पेज पर नागरिक सेवा पोर्टल आप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा, जिस पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन फार्म में मांगी गई सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ओटीपी डालकर सत्यापित करना होगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आईडी मिल जाएगी, फिर आपको MKSY पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- लॉगिन करने के बाद बेटी से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
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