तीसरा शस्त्र लेकर DM ऑफिस में हों हाजिर, वरना होगी कार्रवाई; मेरठ में नगर मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश
मेरठ के डीएम डॉ. वीके सिंह ने बताया कि नए कानून के तहत किसी को भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने की अनुमति नहीं है। नगर मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी कर तीन शस्त्र लाइसेंस रखने वालों को 15 फरवरी तक अतिरिक्त लाइसेंस जमा करने का निर्देश दिया है। तय समय में जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी ।

जागरण संवाददाता, मेरठ। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने बताया कि नए कानून के अनुसार, किसी को भी दो से अधिक शस्त्र लाइसेंस रखने का अधिकार नहीं है। नगर मजिस्ट्रेट ने एक आदेश लिखित में जारी करते हुए बताया कि पुराने नियम के तहत कुछ लोगों के तीन शस्त्र लाइसेंस बन गए थे।
अब नए नियम के अनुसार, दो से अधिक शस्त्र और उनके लाइसेंस रखने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए जिनके पास तीन शस्त्र लाइसेंस हैं, वह 15 फरवरी तक प्रभारी अधिकारी शस्त्र नगर मजिस्ट्रेट के कार्यालय में जमा करा दें। यदि किसी ने ऐसा नहीं किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीएम को भेजा 300 करोड़ की जमीन का प्रस्ताव
वहीं दूसरी ओर, बड़ौत में मेडिकल कालेज की स्थापना के लिए जनता वैदिक कालेज की प्रबंध समिति ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब 300 करोड़ मूल्य की 96 बीघा भूमि दान करने का प्रस्ताव डीएम को भेज दिया है।जनता वैदिक कालेज के प्राचार्य डा. वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि इस जमीन का प्रस्ताव डीएम अस्मिता लाल को सौंप दिया गया है।
मेडिकल कालेज को दान दी गई जनता वैदिक कालेज की जमीन। जागरण आर्काइव
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से सटी यह भूमि मेडिकल कालेज के लिए आदर्श मानी जा रही है, क्योंकि यह न केवल आबादी के नजदीक है बल्कि परिवहन और बुनियादी ढांचे के लिहाज से भी पूरी तरह उपयुक्त है। डीएम की स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव को आगे शासन के पास भेजा जाएगा, जिससे मेडिकल कालेज की स्थापना की प्रक्रिया को गति मिलेगी। क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि यह फैसला जल्द से जल्द अमलीजामा पहनेगा और बड़ौत चिकित्सा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
जमीन की तलाश की जा रही
डीएमडीएम अस्मिता लाल का कहना है मेडिकल कालेज के लिए मीतली में मत्स्य विभाग से उसकी जमीन की एनओसी नहीं मिली। इस कारण अन्यत्र जमीन की तलाश कराई जा रही है। जनता वैदिक कालेज के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।
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