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    मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लाक प्रमुख अनिल राठी का गैंगस्टर एक्ट के तहत आत्मसमर्पण, जेल भेजा

    By Taruna TayalEdited By:
    Updated: Thu, 30 Sep 2021 07:30 AM (IST)

    गैंगस्टर एक्ट के तहत 2003 में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी होने के बाद मोरना ब्लाक प्रमुख अनिल राठी सहित तीन आरोपितों ने बुधवार को विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। सुशील मूंछ सहित चार के हुए थे वारंट। तीन आरोपितों का सरेंडर जमानत पर सुनवाई आज।

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    मुजफ्फरनगर के मोरना ब्लाक प्रमुख अनिल राठी का आत्मसमर्पण।

    मुजफ्फरनगर, जेएनएन। गैंगस्टर एक्ट के तहत 2003 में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी होने के बाद मोरना ब्लाक प्रमुख अनिल राठी सहित तीन आरोपितों ने बुधवार को विशेष गैंगस्टर एक्ट कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। जमानत प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने सुनवाई की तिथि 30 सितंबर नियत की। हिरासत में लिए गए ब्लाक प्रमुख सहित तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया।

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    यह है मामला

    26 फरवरी 2003 को थानाक्षेत्र के भोपा में शराब ठेके से पुलिस ने हरियाणा की काफी अवैध शराब बरामद की थी। भोपा थाना के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक आदेश शर्मा ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। घटना के दो दिन बाद ही थाना पुलिस ने गैंग चार्ट बनाकर मोरना के मौजूदा ब्लाक प्रमुख अनिल राठी, उसके भाई सुनील पुत्रगण ब्रजपाल, राजीव पुत्र सोहनबीर निवासीगण गांव करहेड़ा तथा ब्रह्मपाल तथा उदयवीर निवासीगण बेहड़ा सादात, सुशील ङ्क्षसह उर्फ मूंछ निवासी मथेड़ी एवं राजेन्द्र पुत्र सतपाल निवासी रामपुर तिराहा थाना छपार एवं किशन पुत्र इच्छाराम निवासी लुंबिनी (नेपाल) के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।

    हाईकोर्ट से स्टे

    आरोपितों ने हाईकोर्ट से गिरफ्तारी के विरुद्ध स्टे लिया था। कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट से स्टे निरस्त होने के बाद गैंगस्टर कोर्ट से सभी के समन जारी हुए थे। नियत तिथि पर पेश न होने पर कोर्ट ने ब्लाक प्रमुख अनिल राठी, राजीव एवं ब्रह्मपाल के विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी किए थे। कोर्ट से तीनों के कुर्की वारंट भी जारी हो गए थे। बुधवार सुबह अनिल राठी सहित तीनों आरोपितों ने विशेष गैंगस्टर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अनिल राठी के अधिवक्ता मनमोहन शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया।

    उदयवीर व सुनील जेल में, राजेन्द्र की हो चुकी जमानत

    गैंगस्टर में निरुद्ध उदयवीर तथा सुनील ने 24 सितंबर को कोर्ट में सरेंडर किया था, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया था। आठ में एक आरोपित राजेन्द्र को पुलिस ने गैर जमानती वारंट पर 17 सितंबर को गिरफ्तार किया था। 23 सितंबर को उसे जमानत मिल गई थी।

    सुशील मूंछ के जारी हैं गैर जमानती वारंट

    विशेष अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में नामजद कुख्यात सुशील सिंह उर्फ मूंछ के उक्त मामले में कोर्ट से गैर जमानती वारंट चल रहे हैं। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।