Muzaffarnagar News : हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद, युवक को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट
मुजफ्फरनगर में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला तालाब की भूमि पर रास्ता बनाने को लेकर हुए विवाद से जुड़ा था, जिसमें आरोपितों ने युवक को घेर में घुसकर गोली मार दी थी।

हत्या के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर। घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष गैंग्स्टर एक्ट न्यायालय-पांच ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने पुरानी रंजिश के चलते हत्याकांड को अंजाम दिया था। हत्याकांड के दोषियों में एक वृद्ध भी शामिल है।
डीजीसी राजीव कुमार शर्मा और एडीजीसी सहदेव सिंह ने बताया कि 18 मई 2020 को छपार थाने में अक्षय पुत्र राजेंद्र निवासी गांव तेजलहेड़ा ने दर्ज कराए अभियोग में बताया था कि उसके भतीजे शिव कुमार उर्फ रिंकू पुत्र इलम सिंह का पड़ोसी नरेश कुमार से तालाब की भूमि पर रास्ता बनाने को लेकर विवाद चल रहा था।
18 मई की शाम शिव कुमार घेर के बाहर खड़ा था तभी कृष्णपाल पुत्र पीतम, तीन सगे भाई नरेश कुमार, चरण सिंह व नवाब पुत्र ब्रह्म सिंह अवैध हथियारों से लैस होकर आए और शिव कुमार की गर्दन, कमर और कंधे में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित कृष्णपाल को 19 मई व नरेश को 22 मई 2020 को गिरफ्तार किया था, जबकि चरण सिंह व नवाब सिंह ने एक जून 2020 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। पुलिस ने आरोपित कृष्णपाल के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त अवैध हथियार बरामद किया था। पुलिस ने विवेचना कर पांच अगस्त-2020 को आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
एडीजीसी ने बताया कि मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंग्स्टर एक्ट, अपर सत्र न्यायाधीश कासिफ शेख के न्यायालय-पांच में हुई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने हत्याकांड के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 57 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दोषियों में कृष्णपाल वृद्ध हैं।
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