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    मेरठ : चार साल के बच्चे की हत्या में मां समेत तीन को उम्रकैद, बाग में दफना दिया था शव

    By Prem Dutt BhattEdited By:
    Updated: Fri, 13 Aug 2021 11:20 PM (IST)

    life imprisonment in murder यह मामला 11 अगस्‍त 2017 का है मेरठ में किठौर थाना क्षेत्र में एक बच्चे को जमीन पर पटककर मार दिया था। लोगों को घर में नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद बच्चे को ले जाकर एक बाग में दफना दिया था।

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    मेरठ में अदालत ने हत्यारों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

    मेरठ, जागरण संवाददाता। मेरठ में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष (पाक्सो) रिंकू जिंदल ने चार साल के बच्चे की हत्या के मामले में मां, सौतेले पिता और सास को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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    यह था मामला

    किठौर थानाक्षेत्र निवासी परवेज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई जलीस की मौत के बाद उसकी पत्नी बिल्किस गांव के युवक इरकान उर्फ विक्रांत के साथ चली गई थी। चार साल का बच्चा अर्श भी साथ था। आरोप था कि इरकान, उसकी मां कमरजहां और बिल्किस बच्चे को पसंद नहीं करती थी। उन्होंने 11 अगस्त 2017 को बच्चे अर्श को जमीन पर पटककर मार दिया था। आसपास के लोगों को घर में नहीं घुसने दिया गया। इसके बाद बच्चे को बाग में दफना दिया।

    कब्र से निकाला था शव

    पुलिस ने कब्र खोदकर बच्चे का शव बरामद किया था। तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। एडीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बिल्किस, उसके दूसरे पति इरकान, उसकी सास कमरजहां को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

    समय से पेश किया गवाहों को

    उच्च न्यायालय ने मामले में प्रतिदिन सुनवाई के आदेश दिए थे। साथ ही तीन माह में प्रगति रिपोर्ट एसएसपी और जिलाधिकारी को देने का आदेश दिया था। इसके बाद मामले में प्रतिदिन सुनवाई की गई। एक माह में साक्ष्य पूर्ण कराए गए। एडीजीसी क्रिमिनल सर्वेश शर्मा ने बताया कि साक्ष्यों को पूर्ण कराने में पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने समय से गवाहों को अदालत में पेश किया।

    घर में घुसकर मारपीट, लूट का आरोप

    लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के पिलोखड़ी का पुल निवासी वसीम ने बताया कि शुक्रवार को वह घर में बैठा था। तभी हाजी सलीम अपने दो साथियों के साथ आया और मारपीट कर दी। उससे 12 हजार रुपये और चेन लूट ली। तहरीर पर पुलिस ने हाजी सलीम और दोनों साथियों को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि वसीम को प्लाट के बयाने के तौर पर दो लाख रुपये दिए थे। उनको लेकर ही मारपीट हुई है।

    पत्नी को घर से निकाला, वीडियो वायरल

    लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र निवासी विवाहिता ने बताया कि एक साल पहले उसने लव मैरिज की थी। कुछ दिन बाद से ही विवाद शुरू हो गया था। करीब तीन माह पूर्व पति मारपीट कर घर से चला गया था। शुक्रवार दोपहर वह कहीं गई थी। जब घर लौटी तो पति दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसने विरोध किया तो मारपीट कर दी। इसके साथ ही उसकी अश्लील वीडियो को भी वायरल कर दिया। पीडि़ता ने तहरीर दे दी है।

    मासूम बेटी के अपहरण का आरोप

    लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अलीबाग कालोनी निवासी अफसा की शादी एक साल पहले लक्खीपुरा निवासी फिरोज से हुई थी। एक माह पहले बेटी हुई तो पति ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। शुक्रवार को पति मायके आया और बेटी को उठाकर ले गया। आरोप है कि वह उसकी हत्या कर सकता है। पीड़िता ने तहरीर दे दी है। पुलिस ने आरोपित के घर दबिश दी, लेकिन वह हाथ नहीं आया।