Saurabh Murder Case: मेरठ में मुस्कान और साहिल को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने याचिका खारिज की
Meerut Saurabh Murder Case | सौरभ कुमार हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल की जमानत याचिका को अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दिया। दोनों पर सौरभ की हत्या की साजिश और उसकी योजना को अंजाम देने का गंभीर आरोप है। कोर्ट ने साक्ष्यों और मामले की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला सुनाया।
जागरण संवाददाता, मेरठ। सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपित साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी की जमानत याचिका न्यायालय अपर जिला जज पवन कुमार शुक्ला ने खारिज कर दी। आरोपितों के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि मुस्कान गर्भवती है, उसकी एक बेटी पहले से नानी के पास है।
इसे आधार बनाकर उसे जमानत मिलनी चाहिए। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया। नौ मई को रिमांड पूरा होने पर दोनों की जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए न्यायालय में ऑनलाइन पेशी होगी।
मुस्कान ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या की
बता दें कि ब्रह्मपुरी निवासी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने 2016 में इंद्रानगर निवासी सौरभ से प्रेम विवाह किया था। सौरभ लंदन चला गया तो साहिल और मुस्कान-एक दूसरे के करीब आ गए। सौरभ के वापस आने के बाद तीन मार्च की रात को साहिल और मुस्कान ने उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया था।
जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि मुस्कान का लगातार जेल के डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। साहिल शुक्ला अन्य बंदियों की तर्ज पर ही काम कर रहा है। माना जा रहा है कि दोनों के परिवार पैरवी के लिए थाने से चार्जशीट के कोर्ट पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं।
मुस्कान से जेल में किसी ने मुलाकात नहीं की
अभी तक मुस्कान से जेल में किसी ने भी मुलाकात नहीं की, जबकि साहिल से मिलने सिर्फ उसकी नानी ही जाती हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक, साहिल की नानी कह गईं कि चार्जशीट कोर्ट में पहुंचने के बाद उसका पिता और भाई भी जेल में मिलने आएंगे। साथ ही अदालत में भी मुकदमे की पैरवी की जाएगी।
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