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    पासपोर्ट की जांच के लिए आवेदक को बुलाया जाता है थाने, इसे लेकर अब DIG मेरठ ने दिया यह आदेश  

    By Lokesh Sharma Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 04:34 PM (IST)

    Meerut News : डीआइजी कलानिधि नैथानी ने थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, मैस, बैरक, थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, मिशन शक्ति क ...और पढ़ें

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    - चौकीदार व पुलिसकर्मियों से ली उनके क्षेत्र की जानकारी, एंटी रोमियो अभियान की नियमित करें समीक्षा

     

    जागरण संवाददाता, मेरठ। डीआइजी कलानिधि नैथानी ने थाना कोतवाली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, मैस, बैरक, थाना कार्यालय, मालखाना, शस्त्रागार, मिशन शक्ति केन्द्र, साइबर हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली देखी। विवेचना व प्रार्थना पत्रों की समीक्षा की।उन्होंने आदेश दिया कि पासपोर्ट की जांच के लिए किसी भी आवेदक का थाने में न बुलाया जाए। सीओ को इसकी समीक्षा सौंपी गई।
    मंगलवार दोपहर डीआइजी कलानिधि नैथानी कोतवाली पहुंचे। एसएसपी डा. विपिन ताडा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह व एएसपी व सीओ कोतवाली अंतरिक्ष जैन ने उनकी आगवानी की। डीआइजी ने निरीक्षण के दौरान दारोगा सतेन्द्र कुमार को साइबर की अच्छी जानकारी, दारोगा शुभम सेंगर को ई-साक्ष्य एप व बीट की अच्छी जानकारी मुख्य आरक्षी मुकेश कुमार को पुरस्कृत किया।
    डीआइजी ने अभिलेख के अच्छे रखरखाव दिए। साइबर टीम प्रभारी को दारोगाओं को साइबर क्राइम की से लगातार अपडेट कराने को कहा। उन्होंने पेंशनर्स से लगातार मिलने, वारंट समय से तामील कराने, एलआइयू रिपोर्ट शाम तक हर एसएचओ को देने का आदेश दिया। उन्होंने थाना प्रभारी को डायल-112 पर आई सूचना की नियमित जांच करने व माल निस्तारण की कार्यवाही मे तेजी लाने को कहा गया।
    उन्होंने चौकीदार के खाली पद भरने को कहा। बीट आरक्षी क्षेत्र में पंजीकृत रिपोर्ट व जेल गए व्यक्ति की लगातार निगरानी करें। शस्त्रों का सही से रखरखाव किया जाए। हवालात व रिमांड रजिस्टर पूर्ण रखा जाए। थाने पर अनुशासन रजिस्टर में अधीनस्थ की हर गतिविधि अंकित करें। उन्होंने थाना परिसर को साफ रखने, कार्यालय में अभिलेखों को दुरुस्त रखने व मेन्यू के अनुसार पोषण युक्त भोजन तैयार करने, शस्त्रागार में शस्त्रों को नियमित साफ-सफाई करने, खराब हो चुके दंगा नियंत्रण उपकरणों को बदलकर नए प्राप्त करने, लंबे समय से थाने में दाखिल अभियोगों से संबंधित लावारिस एवं जब्त वाहनों की नीलामी कराने का निर्देश दिये गये।
    अपराधी रजिस्टर, टाप-10 रजिस्टर, भूमाफिया रजिस्टर की जांच की। अपराधियों पर नकेल कसने को रासुका, गैगंस्टर व धारा 14 (1) गैगंस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट के तहत कार्यवाही करने का आदेश दिया। सीमावर्ती प्वाइंटों पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्ति व वाहनों की जांच के आदेश दिए। मादक पदार्थों की तस्करी करने वाालें के खिलाफ अभियान चलाने को कहा।

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