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    मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में आवास विकास के 45 अफसरों और 22 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

    By Jagran News Edited By: Praveen Vashishtha
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 05:44 PM (IST)

    Meerut News : मेरठ के शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट मामले में आवास विकास के 45 अधिकारियों और 22 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय भूखंड पर बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स को खाली करने और गिराने का आदेश दिया था। अदालत ने पूरे प्रदेश में ऐसे निर्माणों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 

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    मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में आवास विकास के 45 अफसरों और 22 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज 

    जागरण संवाददाता, मेरठ। शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट प्रकरण में आवास विकास के 45 अफसरों और 22 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर सरकारी आदेश न मानने और सरकारी कार्य में बाधा का आरोप है।
    सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यवसायिक कांप्लेक्स को तीन महीने के भीतर खाली कराने तथा उसके बाद आवास विकास अधिकारियों को दो सप्ताह के भीतर इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इस कांप्लेक्स में कुल 22 व्यापारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रदेश में आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक भवनों पर भी यही समान कार्रवाई करने का आदेश दिया था।
    शास्त्रीनगर कालोनी में आवास विकास ने आवासीय भूखंडों पर बने 1482 व्यवसायिक भवनों (दुकानों) को चिह्नित कर रखा है। शासन के आदेश पर आवास विकास के 49 अफसर चिन्हित किए गए, जिनके कार्यकाल में व्यवसायिक भवनों का निर्माण हुआ था। उनमें से चार की मौत हो चुकी है। इसलिए 45 अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही दूसरे मुकदमे में 22 व्यापारियों पर आवास विकास की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया है। 

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