Meerut News: लोक अदालत में आपसी समझौते से समाप्त हुए 3.07 लाख वाद, 32.32 करोड़ रुपये का अर्थदंड
मेरठ में राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से 307234 मामलों का निस्तारण हुआ जिसमें 32.32 करोड़ रुपये का अर्थदंड दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित शिविर में रक्तदान और नेत्र परीक्षण भी किए गए। जिला जज की अध्यक्षता में आयोजित इस अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर और राजस्व मामले शामिल थे। विधि छात्रों ने भी कार्यवाही का अनुभव लिया।

जागरण संवाददाता, मेरठ। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह समझौते से 3,07,234 मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें 32.32 करोड़ रुपये अर्थदंड और समझौता राशि के रूप में प्रदान किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग आयोजित शिविर में कुल 27 न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं ने रक्तदान किया। जबकि स्वास्थ्य शिविर में 50 लोगों की नेत्रों की जांच की गई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेश पर आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजीव पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित हुई। मेरठ में यह दीवानी न्यायालय में जबकि सरधना और मवाना में न्यायालय में इसका आयोजन किया गया।
लोक अदालत में जिला जज समेत न्यायालयों में आपसी सुलह समझौते से वादों का निस्तारण किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 108 वैवाहिक वादों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना प्रतिकर दावा अधिकरण द्वारा 356 मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण करके 14.21 करोड़ रुपया सहायता के रूप में प्रदान की गई।
दक्षिण क्षेत्र के दावा अधिकरण द्वारा 77 मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों का निस्तारण किया गया। जिला प्रशासन द्वारा 2,50,990 राजस्व, फौजदारी, श्रम, बैंकिग समेत तमाम प्री-लिटीगेशन मामलों का निस्तारण किया गया। जिसमें 7,83,00,000 रुपये समझौते के रूप प्रदान किये गये। लोक अदालत के दौरान चिकित्सा विभाग द्वारा चौदह न्यायालय भवन के सभागार में रक्तदान एवं नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्रवाई को देखने तथा उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय, शोभित विश्वविद्यालय, दीवान ला कालेज, महावीर ला कालेज तथा मेरठ कालेज के विधि छात्र भी पहुंचे।
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