661/6 पर निर्मित काम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण को लेकर बिफरे व्यापारी...बाजार बंद कर जताया विरोध, आवागमन भी बाधित
Meerut News : शास्त्रीनगर में 661/6 पर निर्मित अवैध कांप्लेक्स को दूसरे दिन रविवार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। दोपहर करीब 12 बजे 45 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। इस ध्वस्तीकरण के बाद अब सेंट्रल मार्केट के ही 31 अन्य परिसर के स्वामियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन्हें खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उधर, काम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण के बाद व्यापारी लामबंद हो गए हैं।

सेंट्रल मार्केट में 661/6 पर निर्मित कांप्लेक्स ध्वस्त करने का विरोध जताते व्यापारी। जागरण
जागरण संवाददाता, मेरठ : शास्त्रीनगर सेंट्रल मार्केट में 661/6 पर निर्मित अवैध कांप्लेक्स को दूसरे दिन रविवार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। दोपहर करीब 12 बजे पोकलेन मशीन ने सामने से इमारत के पिलर में एक ठोकर मारी और 45 फुट ऊंचा स्ट्रक्चर भरभरा कर गिर गया। इस ध्वस्तीकरण के बाद अब सेंट्रल मार्केट के ही 31 अन्य परिसर के स्वामियों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। इन्हें खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। उधर, काम्प्लेक्स ध्वस्तीकरण के बाद व्यापारी लामबंद हो गए हैं। सोमवार को भी पूरा सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर सेक्टर 1 और 2 समेत आसपास के क्षेत्र की दुकाने बंद रहीं। परिसर के आसपास क्षेत्र में बैरिकेडिंग कर कर सोमवार को भी आवागमन बंद रखा गया।
नाराज व्यापारियों ने काली पार्टी बांधकर शांति मार्च निकाला। व्यापारी 31 परिसरों की 90 दुकानों पर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। व्यापारी नेता जितेंद्र अग्रवाल का कहना सभी 1472 निर्माण जो ध्वस्ती करण के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं पर कार्रवाई को रोका जाए। सरकार इस संबंध में स्पष्ट घोषणा करे। जब तक ऐसा नहीं होता अनिश्चित कालीन बाजार बंदी जारी रहेगी। व्यापारी नेताओं ने मौके पर किसी जनप्रतिनिधि के न आने पर भी रोष जताया।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्रियान्वयन के लिए आवास विकास परिषद और पुलिस-प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत रविवार को दूसरे दिन भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुबह 9:50 बजे शुरू हुई। पहले पीछे के स्ट्रक्चर के बचे भाग को हटाने की कार्रवाई हुई। सुबह 11 बजे पोकलेन मशीन सामने के भाग में पहुंची। सामने स्थित दो पिलरों में से एक में मशीन ने ठोकर मारी और धूल के गुबार के साथ पूरी इमारत ढह गई।
पूरा मलबा 18 मीटर चौड़ी सड़क पर आ गया। ढहने के बाद आवास विकास परिषद के उप आवास आयुक्त अनिल सिंह और अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने मुख्यालय को अवगत कराया। इसके बाद सड़क से मलबा हटाने और इमारत के बचे भाग को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। अधिकारियों को 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल मार्केट प्रकरण पर अवमानना याचिका पर जवाब दाखिल करना है। अवैध कांप्लेक्स ध्वस्त होने के बाद अब 31 अन्य परिसर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होनी है। यह सभी व्यावसायिक निर्माण भी आवासीय भूखंडों पर हुए हैं। आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि 31 परिसर के स्वामियों को पहले ही दुकानें खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। इन्हें सामान हटाने के लिए अब 15 दिन का समय दिया गया है।

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