मेरठ के सेंट्रल मार्केट में बने अवैध कॉम्प्लेक्स को ढहाया जा रहा, 22 दुकानें गिराई जाएंगी
मेरठ के शास्त्रीनगर स्थित सेंट्रल मार्केट में अवैध रूप से बने एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित इस भूखंड पर बने कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है। 22 दुकानों को खाली करा लिया गया है। कोर्ट ने अधिकारियों और व्यापारियों को नोटिस जारी किया है, अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को है।

जागरण संवाददाता, मेरठ। शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्य मार्ग पर पोर्क लेन मशीन से आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर बने व्यावसायिक कांप्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट के इस आवासीय भूखंड पर बने व्यावसायिक कांप्लेक्स को तीन माह में खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्त कराने का आदेश दिया था। इस आदेश के 10 माह बाद इसको गिराने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
इस कांप्लेक्स के 22 दुकानदारों से शुक्रवार की रात ही दुकानों को खाली करा लिया गया था। यह भूखंड 1986 में आवासीय उपयोग के लिए आवंटित हुआ था, जहां व्यावसायिक कांप्लेक्स के रूप में अवैध निर्माण बढ़ता गया। आवास विकास परिषद ने 1990 में नोटिस देकर इसे गिराने को कहा था, लेकिन लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद आखिरकार कांप्लेक्स बचाने की व्यापारियों की दलील हार गई और कांप्लेक्स ने अपनी उम्र पूरी कर ली।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी व्यापारी ने दुकान से सामान नहीं हटाया। याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने अवमानना का वाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया।
छह अक्टूबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव, आवास आयुक्त, डीएम, एसएसपी, आवास विकास के अधिकारियों और उक्त कांप्लेक्स के नौ व्यापारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है। इसकी सुनवाई 27 अक्टूबर को होनी है। ध्वस्तीकरण की तिथि 25 अक्टूबर तय की।

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