मेरठ में किशोरी का अपहरण कर किया दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की जेल
मेरठ में अपर जिला जज पोक्सो मोहम्मद बाबर खान ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित हर्ष वर्मा को 20 वर्ष के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदं ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, मेरठ। अपर जिला जज पोक्सो मोहम्मद बाबर खान ने किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपित को 20 वर्ष के कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपित ने वर्ष 2019 में वारदात को अंजाम दिया था।
वादी के अधिवक्ता पंडित आनंद कश्यप, सरकारी वकील नरेंद्र चौहान व अवकाश जैन के अनुसार वादी ने 25 मार्च 2019 को थाना ब्रह्मपुरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि मुहल्ले में रहने वाला हर्ष वर्मा उनकी 13 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले
गया था। उन्होंने बेटी को काफी तलाश किया, लेकिन कोई पता नहीं चल सका।
इसके बाद पड़ोसी ने उनकी बेटी को हर्ष वर्मा के साथ शताब्दीनगर में देखना बताया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।
किशोरी ने अपने बयान में आरोपित के द्वारा दुष्कर्म करना भी बताया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपित पर दुष्कर्म की धारा
बढ़ाकर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
अधिवक्ता आनंद कश्यप ने अपने केस को साबित करते हुए न्यायालय में सात गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दुष्कर्मी हर्ष वर्मा को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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