SIR को लेकर अपडेट... विवाहिता को देना होगा वर्ष 2003 का अपने पिता का विवरण
विवाहित महिला को वर्ष 2003 से संबंधित अपने पिता का विवरण देना अनिवार्य है। यह जानकारी सरकारी और कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। दस्तावेजों की जरूरत के कारण, यह नियम विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, जिससे कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके।

विवाहित महिला को वर्ष 2003 से संबंधित अपने पिता का विवरण देना अनिवार्य है। (प्रतीकात्मक फोटो)
जागरण संवाददाता, मेरठ। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान के दौरान जिन युवतियों की वर्ष 2003 के बाद शादी हुई है, उन्हें वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज अपने पिता के विवरण को गणना प्रपत्र में दर्ज करना है। एक मतदाता केवल एक स्थान से ही गणना प्रपत्र भरे। जिन मतदाताओं के नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं थे, वे अपने माता-पिता अथवा दादा-दादी के वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज विवरण को उपलब्ध कराएं।
जनपद में सात विधानसभा क्षेत्र हैं। जिनमें कुल मतदाता संख्या 26,99,820 दर्ज है। इसके बाद भी अभी तक मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान में 2,18,443 मतदाताओं के गणना प्रपत्र चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फीड हुए है। डीएम डा वीके सिंह ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बीएलओ एप में मतदाता का गणना प्रपत्र आनलाइन फीड करते समय एक नाम के 33 और 36 मतदाता दिखाई देने की शिकायत को जांच के बाद नकार दिया है।
कहा है कि मतदाताओं को भ्रमित होने की आवश्यक्ता नहीं है। बीएलओ एप में नाम डालने पर वह पूरे देश में उक्त नाम के सभी मतदाताओं को प्रदर्शित करता है। लेकिन उनकी सभी की उम्र और निवास स्थान, विधानसभा क्षेत्र और जनपद अलग अलग होते हैं। बीएलओ को उनमें से अपने मतदाता की पहचान करनी होती है। जाग्रति विहार में मिली दो मतदाताओं की शिकायत की जांच एसडीएम सदर से कराई गई जो कि सही नहीं मिली है।
दो दिन में गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस दें मतदाता
एसआइआर अभियान के दौरान गणना प्रपत्र को भरने के बाद वापस देने और उन्हें बीएलओ एप के माध्यम से चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फीड करने की धीमी गति पर गुरुवार को प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जताई। उन्होंने इसकी गति को बढ़ाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि वर्तमान में मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उन सभी के गणना प्रपत्र जारी हुए हैं। जिसे यह नहीं मिला है वह अपने क्षेत्र के बीएलओ, विधानसभा के ईआरओए (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) से संपर्क करके प्राप्त कर ले। यदि वहां से भी प्रपत्र नहीं मिलता है तो सीधे जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर ले। उन्होंने अपील की कि मतदाता गणना प्रपत्र प्राप्त होने के बाद दो दिन के भीतर उसे भरकर वापस अपने बीएलओ को जरूर प्राप्त करा दे। ताकि उसे समय से फीड किया जा सके।
आनलाइन भी भरे जा सकते हैं एसआइआर प्रपत्र
जिलाधिकारी डा. वी के सिंह ने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन भी एसआइआर प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अपने मतदाता पहचान पत्र से लिंक मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी प्राप्त करके गणना प्रपत्र आनलाइन भर सकते हैं। प्रपत्र भरने के बाद प्राप्त होने वाली रसीद को अपने क्षेत्र के बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वहीं पर अल्टरनेट नंबर का आप्शन भी है। उसके माध्यम से ओटीपी प्राप्त करके यह कार्य पूरा किया जा सकता है।
ये आ रहीं हैं समस्याएं
- एक घर में रहने वाले सभी मतदाताओं के गणना प्रपत्र नहीं मिल रहे हैं।
- बीएलओ के मिलने का स्थान और समय निर्धारित नहीं है।
- बड़ी संख्या में बीएलओ को गणना प्रपत्र भरने की जानकारी कोई नहीं।

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